संबंधित खबरें
Petrol Diesel Price Today: बजट के बाद भी लोगों को हाथ लगी निराशा, पेट्रोल-डीजल को लेकर नहीं उठाया गया कोई कदम, जस की तस बनी हुई है कीमत
Weather Update: आने वाले दिनों में दिल्ली-यूपी में दिखेगा बारिश और कोहरा का कहर, पहाड़ों पर बर्फबारी होने की आशंका
महाकुंभ भगदड़ का खौफ, 25% श्रद्धालुओं ने कैंसिल की जाने की प्लानिंग, इन लोगों को चुकानी पड़ेगी कीमत
बजट पर कांग्रेस की मुहावरेबाजी, Rahul Gandhi ने कहा- 'गोली के जख्म पर Band-Aid', तो खरगे ने भी छेड़ा राग…
बजट छोड़िए सदन में लग गई Akhilesh Yadav को गंदी डांट, ओम बिरला ने सिखाई 'मर्यादा', सामने आया शॉकिंग वीडियो
कल्याण बनर्जी और जगदंबिका पाल के बीच तीखी तकरार,वक्फ की JPC बैठक में क्यों मचा बवाल?
India News (इंडिया न्यूज), DMK minister K Ponmudy, दिल्ली: आय से अधिक संपत्ति मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने DMK नेता और तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल की कैद और 50 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। इस मामले में पोनमुडी की पत्नी विशालाक्षी को भी दोषी ठहराया गया।
आपको बता दें कि पोनमुडी और उनकी पत्नी के खिलाफ सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (डीवीएसी) ने 2002 में आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया था। जब तत्कालीन अन्नाद्रमुक सरकार 1996-2001 तक सत्ता में थी। इस मामले में डीवीएसी ने दावा किया कि पोनमुडी ने 1996-2001 तक राज्य सरकार में मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान अवैध संपत्ति अर्जित की थी।
वहीं फिलहाल मद्रास कोर्ट ने फैसले पर अमल करने को लेकर 30 दिन की रोक लगा दी है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान मंत्री और उनकी पत्नी ने अपना मेडिकल रिकॉर्ड पेश किया. जोड़े ने कम से कम सजा की गुहार लगाते हुए कहा कि यह मामला काफी पुराना है। मंत्री की उम्र 73 साल है जबकि उनकी पत्नी 60 साल की हैं.
तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को तीन साल की सजा सुनाने के साथ ही कोर्ट ने उन पर और उनकी पत्नी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावा जुर्माना नहीं देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मद्रास उच्च न्यायालय ने सजा को 30 दिनों के लिए निलंबित कर दिया है, जिससे दोषियों को उच्च अपील के लिए जाने की अनुमति मिल गई है।
19 दिसंबर को तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को मद्रास हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उन्हें आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी ठहराया था। इससे पहले 28 जून को वेल्लोर सत्र अदालत ने सबूतों के अभाव में पोनमुडी और उनकी पत्नी को मामले से बरी कर दिया था। अदालत ने पोनमुडी और उनकी पत्नी को मामले से बरी कर दिया और कहा कि अभियोजन पक्ष पर्याप्त सबूत पेश करने में विफल रहा।
ये भी पढ़े
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.