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Dog ​​Attacks in Kerala: सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को 'केडीपी' की याचिका पर करेगा सुनवाई

PUBLISHED BY: Mudit Goswami • LAST UPDATED : June 21, 2023, 2:26 pm IST
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Dog ​​Attacks in Kerala: सुप्रीम कोर्ट 12 जुलाई को 'केडीपी' की याचिका पर करेगा सुनवाई

Dog ​​Attacks in Kerala

India News (इंडिया न्यूज़),  Ashish sinha, Dog ​​Attacks in Kerala:  सुप्रीम कोर्ट बुधवार (21 जून) को केरल में आवारा कुत्तों से संबंधित मामले की सुनवाई 12 जुलाई, 2023 को करने पर सहमत हो गया। बच्चों पर आवारा कुत्तों के हमलों की हाल की दो घटनाओं के कारण यह अनुरोध किया गया था। कन्नूर जिला पंचायत (केडीपी) ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया, जिसे न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष लाया गया।

पीठ को सूचित किया गया कि जान्वी नाम की 9 वर्षीय बच्ची पर उसके पड़ोसी के घर के सामने तीन आवारा कुत्तों ने हमला किया था। इससे पहले, एक अन्य घटना में आवारा कुत्तों के हमले के परिणामस्वरूप एक विकलांग बच्चे की दुर्भाग्यपूर्ण मौत शामिल थी, जैसा की आवेदक ने  कहा था।

12 जुलाई से होगी मामले में सुनवाई

पीठ ने टिप्पणी की, “बहुत दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन यह मामला लंबित है।” कोर्ट ने मामले को स्वीकार कर लिया और कार्यवाही शुरू कर दी। इसके अतिरिक्त, अदालत ने मामले के संबंध में एक नोटिस जारी किया और निर्देश दिया कि 7 जुलाई तक एक जवाबी हलफनामा प्रस्तुत किया जाए। मामले की निर्धारित सुनवाई 12 जुलाई के लिए निर्धारित की गई है। कन्नूर पंचायत द्वारा दायर आवेदन में, अधिवक्ता बीजू पी, हाल ही में साक्ष्य के रूप में आवारा कुत्तों के हमलों के वीडियो फुटेज को शामिल करने का अनुरोध किया गया था।

याचिका में कहा गया है, “जिले भर में बड़ी संख्या में कुत्तों के हमले होते हैं, खासकर बच्चों के खिलाफ।” इस महीने की शुरुआत में, कन्नूर में एक दुखद घटना घटी जहां निहाल नाम के एक 11 वर्षीय ऑटिस्टिक बच्चे की आवारा कुत्तों के हमले के बाद मौत हो गई। यह घटना इस मुद्दे की गंभीरता को उजागर करती है।

केरल उच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों को खत्म करने दिया था अधिकार

केरल उच्च न्यायालय के 2006 के एक फैसले को चुनौती देने वाले मुख्य मामले से निपटा जा रहा है, जिसने स्थानीय स्व-सरकारी संस्थानों को आवारा कुत्तों को खत्म करने का अधिकार दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 13 जून को, इसी तरह के एक अन्य आवेदन को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जो छुट्टियों के दौरान लाया गया था, जैसा कि अधिवक्ता वीके बीजू ने उल्लेख किया है।
विभिन्न उच्च न्यायालय वर्तमान में आवारा कुत्तों के कल्याण और विनियमन से संबंधित मामलों को देख रहे हैं। जुलाई 2022 में, जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों की आबादी और केंद्र शासित प्रदेश में किए जा रहे एंटी-रेबीज प्रयासों के बारे में जानकारी मांगी थी।

सितंबर में सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक सुझाव दिए

पिछले सितंबर में, सर्वोच्च न्यायालय ने मौखिक रूप से सुझाव दिया था कि केरल सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा चिंताओं और जानवरों के अधिकारों दोनों को ध्यान में रखते हुए, आवारा कुत्तों के मुद्दे को हल करने के लिए बीच का रास्ता खोजने का प्रयास करना चाहिए। इसके जवाब में, केरल उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया कि जब तक राज्य आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए एक मजबूत तंत्र स्थापित नहीं करता है, तब तक कुत्ते के काटने के पीड़ितों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल और आवश्यक टीके उपलब्ध कराएं।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर दिए थे ये निर्देश

इसके अलावा, अप्रैल, 2023 में, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई में एक आवासीय सोसायटी को निर्देश दिया कि वह सुरक्षा गार्डों के खिलाफ अपने सदस्यों की शिकायतों का समाधान करे, जो जानवरों के खिलाफ डराने या हानिकारक रणनीति, जैसे लाठी का उपयोग करते हैं।

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