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इंडिया न्यूज,दिल्ली, (Download certificate by hoisting the tricolor) : अगर आप घर पर तिरंगा फहरा रहे हो तो इसका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। हर घर तिरंगा अभियान का हिस्सा बनने वाले लोग सर्टिफिकेट का प्रिंट आऊट निकालकर इसे अपने घर सकते हैं । इसका प्रोसेस काफी आसान है। इसका पूरा तरीका हम यहां पर बता रहे हैं। वहीं तिरंगा फहराते समय हमें क्या सावधानी बरतनी हैं इसकी जानकारी दी गई हैं । देश को आजाद हुए 75 साल होने वाले हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान की शुरूआत की है। इसमें सभी से अपने घरों में तिरंगा लगाने की अपील की गई है।
अगर आप भी इस अभियान का हिस्सा है और अपने घर पर फहरा रहें है तिरंगा तो कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे में राष्ट्रीय ध्वज को लेकर बने नियमों को जानना भी जरूरी है और उनका पालन करना भी उतना ही जरूरी है। तिरंगा संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव का प्रतीक है। देश के लोग तिरंगे के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखते हैं। ऐसे में अगर किसी वजह से राष्ट्रीय ध्वज फट गया हो या किसी भी तरह से खंडित हो गया हो तो उसके निपटान को लेकर भी कुछ नियम बने हैं।आजादी की 75वीं वर्षगांठ को आजादी के अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जा रहा है। हर घर तिरंगा भी इसी का हिस्सा है। आप घर में तिरंगा लगाने के बाद वर्चुअली भी उसे पिन करके सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। आप सर्टिफिकेट को सोशल मीडिया पर शेयर करके दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बता सकते हैं।
सूरत के कपड़ा व्यापारियों को पांच किलोमीटर की तिरंगा यात्रा निकालने के लिए एक वीडियो संदेश में, मोदी ने कहा “भारत के तिरंगे में न केवल तीन रंग हैं, बल्कि हमारा तिरंगा हमारे अतीत के गौरव, हमारी प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। हमारा तिरंगा भारत की एकता, अखंडता और विविधता का प्रतीक है। सरकार ने स्कूलों को भी इस अभियान में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है। छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर भी अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही ऑनलाइन सर्टिफिकेट भी डाउनलोड कर सकते है।
राष्ट्रीय ध्वज उल्टा करके प्रदर्शित नहीं किया जाएगा यानि, केसरिया पट्टी को नीचे की पट्टी के रूप में नहीं रखना चाहिए।
क्षतिग्रस्त या अस्त-व्यस्त राष्ट्रीय ध्वज को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज किसी भी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देते समय नीचे झुकाना नहीं चाहिए।
किसी भी अन्य ध्वज को राष्ट्रीय ध्वज से ऊपर या उसके अगल-बगल में नहीं रखा जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी उत्सव, थाली, ध्वज-पट्ट या किसी अन्य तरीके से सजावट के लिए नहीं किया जाएगा।
राष्ट्रीय ध्वज पानी में जमीन या फर्श या पगडंडी को नहीं छूना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज को किसी भी ऐसे तरीके से प्रदर्शित या बांधा नहीं जाएगा जिससे उसे कोई क्षति होने की संभावना हो।
राष्ट्रीय ध्वज को किसी अन्य ध्वज या झंडे के साथ एक ही मास्टहेड (फ्लैग पोल का शीर्ष भाग) से एक साथ नहीं फहराया जाना चाहिए।
राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज ढकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए और न ही उसे वक्ता के मंच पर लपेटा जाना चाहिए।
गृह मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के रोकथाम के लिए भी नियम बताए गए हैं। जिसके तहत राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम, 1971 के अनुसार, इन बातों का ध्यान किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग निजी स्तर पर की जाने वाली अंत्येष्टियों सहित किसी भी अन्य अंत्येष्टि के दौरान आवरण के रूप में नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी प्रकार की पोशाक या वर्दी बनाने के लिए नहीं किया जाएगा और न ही इसे कशीदाकारी या कुशन, रूमाल, नैपकिन या किसी ड्रेस सामग्री पर मुद्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज पर कोई अक्षर लेखन नहीं होना चाहिए. इसका उपयोग किसी वस्तु को लपेटने, कोई वस्तु प्राप्त करने या वितरित करने के लिए नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किसी भी वाहन की साइड्स, पृष्ठ भाग और ऊपर का भाग ढंकने के लिए नहीं किया जाएगा।
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