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SIR पर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, छत्तीसगढ़ समेत इन 6 जिलों में बढ़ी डेडलाइन

SIR Deadline Extension: चुनाव आयोग ने SIR पर बड़ा अपडेट दिया है, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ समेत इन 6 जिलों में SIR की डेडलाइन बढ़ा दी है. चलिए जानें की वह कौन-कौन से राज्य है.

Written By: shristi S
Last Updated: December 11, 2025 17:44:04 IST

Election Commission SIR Deadline Extension: स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है. चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत छह राज्यों में SIR की डेडलाइन बढ़ा दी है. हालांकि, पश्चिम बंगाल में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इस संबंध में आयोग ने एक नोटिस जारी किया है.

किन राज्यों में यह प्रक्रिया कब तक चलेगी?

जारी लिस्ट के अनुसार, तमिलनाडु और गुजरात में SIR की प्रक्रिया अब 19 दिसंबर तक चलेगी. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में यह प्रक्रिया 23 दिसंबर तक चलेगी. उत्तर प्रदेश में SIR की प्रक्रिया साल के आखिरी दिन, 31 दिसंबर तक चलेगी.

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चुनाव आयोग का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन

चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के जरिए वोटर लिस्ट को शुद्ध करने का निर्देश दिया है. आयोग ने कहा है कि ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश होने से पहले, हर पोलिंग बूथ पर पाए गए मृत, शिफ्ट हुए, अनुपस्थित और डुप्लीकेट वोटर्स की लिस्ट राजनीतिक पार्टियों से जुड़े बूथ-लेवल एजेंट्स के साथ शेयर की जानी चाहिए.

बिहार की तर्ज पर लिस्ट अपलोड करने के निर्देश

चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि सभी राज्य इस लिस्ट को उसी तरह उपलब्ध कराएं जैसे बिहार में मुख्य निर्वाचन अधिकारी और जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था. इससे वोटर लिस्ट में सुधार करने और वोटिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने में मदद मिलेगी. इससे पहले, चुनाव आयोग ने SIR के दौरान गिनती फॉर्म जमा करने की अवधि बढ़ाने के उत्तर प्रदेश के अनुरोध को गंभीरता से लिया था और संकेत दिया था कि इसे एक सप्ताह तक बढ़ाया जा सकता है. आयोग ने गुरुवार को SIR की अवधि बढ़ा दी.

नए पोलिंग स्टेशनों की लिस्ट देने के निर्देश

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के CEO को ऊंची इमारतों और सोसाइटियों में रहने वाले वोटर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए नए पोलिंग स्टेशन बनाने का निर्देश दिया है. यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि किसी भी पोलिंग स्टेशन पर 1200 से ज़्यादा वोटर न हों. आयोग ने पश्चिम बंगाल के CEO से 31 दिसंबर तक ऐसे पोलिंग स्टेशनों की लिस्ट देने को कहा है.

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