ADVERTISEMENT
होम / देश / EPFO ने अपने नियमों में किया ऐसा बदलाव, खुशी से उछल पड़ेंगें करोड़ों कर्मचारी, नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर

EPFO ने अपने नियमों में किया ऐसा बदलाव, खुशी से उछल पड़ेंगें करोड़ों कर्मचारी, नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर

BY: Sohail Rahman • LAST UPDATED : January 19, 2025, 12:50 pm IST
ADVERTISEMENT

संबंधित खबरें

EPFO ने अपने नियमों में किया ऐसा बदलाव, खुशी से उछल पड़ेंगें करोड़ों कर्मचारी, नहीं लगाने होंगे दफ्तर के चक्कर

EPFO New Rule (ईपीएफओ ने किया नियमों में बदलाव)

India News(इंडिया न्यूज), EPFO New Rule: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने कुछ मामलों में ऑनलाइन ट्रांसफर दावों को सरल बनाने के लिए सुधार किए हैं। इस बदलाव से पीएफ ट्रांसफर प्रक्रिया सरल हो जाएगी। साथ ही ट्रांसफर में होने वाली देरी कम होगी और दक्षता बढ़ने की उम्मीद है। जानकारी के अनुसार, ईपीएफओ ने नौकरी बदलने वालों को बड़ी राहत देने के लिए यह कदम उठाया है। आधार और दूसरे दस्तावेजों की मदद से यह काम पूरा किया जा सकेगा। आपको बता दें कि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अक्सर अपने नियमों में बदलाव करता रहता है, ताकि सदस्यों को सही लाभ मिल सके। 

ट्रांसफर नियमों में हुआ बदलाव

इसी के तहत ईपीएफओ ने ट्रांसफर नियमों में भी बदलाव किया है। अब कर्मचारी आसानी से अपना ईपीएफ अकाउंट खुद ट्रांसफर कर सकेंगे। दरअसल, ताजा बदलाव के तहत ईपीएफओ ने नौकरी बदलने पर प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर को बेहद सरल बना दिया है और अब नौकरी बदलने पर सदस्यों को पुराने या नए नियोक्ता के जरिए प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर करने के नियम को खत्म कर दिया है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि, 1 अक्टूबर 2017 के बाद आवंटित यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूएएन) से जुड़ी और आधार से जुड़ी सदस्य आईडी के लिए अब नियोक्ता का हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। इसी तरह, 1 अक्टूबर 2017 के बाद जारी किए गए लेकिन एक ही आधार से जुड़े कई यूएएन से जुड़े सदस्य आईडी के बीच ट्रांसफर के लिए, एक सरल प्रक्रिया लागू होती है।

दरगाह पर बकरों की कुर्बानी देने पर अड़े मुस्लिम, सिर पर उठा लिया पूरा शहर, जब पुलिस का चला डंडा तो दुम दबाकर भागते आए नजर

जानिए पूरा प्रोसेस

1 अक्टूबर 2017 से पहले जारी किए गए यूएएन से जुड़े और आधार से जुड़े सदस्य आईडी के ट्रांसफर के लिए दोनों खातों में एक ही नाम, जन्म तिथि और लिंग होना चाहिए। अलग-अलग यूएएन से जुड़े सदस्य आईडी के बीच ट्रांसफर किया जा सकता है, बशर्ते कि कम से कम एक यूएएन 1 अक्टूबर 2017 से पहले आवंटित किया गया हो और एक ही आधार नंबर से जुड़ा हो। यह तभी लागू होता है जब सभी सदस्य आईडी में नाम, जन्म तिथि और लिंग एक जैसे हों।

आधार को कैसे करें लिंक?

ईपीएफओ अकाउंट को आधार से जोड़ने के लिए सबसे पहले आपको EPFO सदस्य ई-सेवा वेबसाइट पर जाना होगा, इसके बाद अपना यूएएन, पासवर्ड और कैप्चा इस्तेमाल करके लॉग इन करें। जैसे ही आपकी आईडी ओपन होगी, तुरंत ‘मैनेज’ मेन्यू पर जाएं और ‘केवाईसी’ विकल्प चुनें। अब आधार के लिए बॉक्स को चेक करें। अपना 12 अंकों का आधार नंबर और नाम दर्ज करें जैसा कि आपके आधार कार्ड पर दिखाई देता है। सत्यापन के लिए जानकारी सबमिट करने के लिए ‘सहेजें’ पर क्लिक करें। आपके आधार विवरण को UIDAI रिकॉर्ड के साथ क्रॉस-चेक किया जाएगा। सत्यापन के बाद, आपका आधार आपके EPF खाते से सफलतापूर्वक लिंक हो जाएगा।

निरंजनी अखाड़े से Harsha Richhariya निष्कासित, क्या महाकुंभ छोड़ेंगी साध्वी! ‘धर्म अपनाकर गलत किया?

Tags:

EPF account transferEPFO New Rule Update

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT