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'UPSC के पास इतनी ताकत नहीं'…फिर दहाड़ीं धोखाधड़ी की दोषी Pooja Khedakar

BY: Sohail Rahman • LAST UPDATED : August 28, 2024, 5:44 pm IST
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'UPSC के पास इतनी ताकत नहीं'…फिर दहाड़ीं धोखाधड़ी की दोषी Pooja Khedakar

India News (इंडिया न्यूज), Puja khedkar: पूर्व आईएएस ट्रेनी पूजा खेडकर को यूपीएससी द्वारा अयोग्य घोषित करने के बाद पूजा दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गई है। उन्होंने कोर्ट में कहा है कि यूपीएससी के पास उनकी उम्मीदवारी को अयोग्य ठहराने की कोई शक्ति नहीं है। एक बार परिवीक्षाधीन अधिकारी (Probationary officer) के रूप में चयनित और नियुक्त होने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को अयोग्य घोषित करने की यूपीएससी की शक्ति समाप्त हो जाती है। खेडकर ने अदालत में दावा किया है कि अब उनके खिलाफ केंद्र सरकार का कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) ही कार्रवाई कर सकता है। आगे उन्होंने कहा कि 2012-2022 तक उनके नाम और उपनाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। न ही उन्होंने यूपीएससी को अपने बारे में कोई गलत जानकारी दी है। 

पूजा खेडकर पर क्या लगे थे आरोप? 

पूजा खेडकर 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस थी। उन्हें सिविल सर्विसेस एग्जाम में 841वीं रैंक मिली थी। उन पर आरोप लगा है कि उन्होंने आरक्षण का लाभ लेने के लिए यूपीएससी को गलत जानकारी मुहैया कराई है। उन पर अपनी उम्र और माता-पिता से जुड़ी गलत जानकारी देने, पहचान छिपाकर तय समय से ज्यादा बार सिविल सर्विसेस का एग्जाम देने, फर्जी कास्ट और दिव्यांगता प्रमाण पत्र जमा कराने का आरोप है। इसके बाद यूपीएससी ने अपनी जांच में पूजा खेडकर को दोषी पाया और 31 जुलाई 2024 को उनका चयन रद्द कर दिया। इस मामले में यूपीएससी ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। जिससे उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। 

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दिल्ली हाईकोर्ट में 29 अगस्त को होगी सुनवाई 

पूजा खेडकर अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए पहले दिल्ली के पटियला कोर्ट पहुंची थी, लेकिन अदालत ने 1 अगस्त को उन्हें राहत देने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद वो 8 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी, जिसपर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने 12 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया था। उन्होंने अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की है। जिस पर कल 29 अगस्त को सुनवाई होगी। अब देखना है कि पूजा ने दिल्ली हाईकोर्ट में जो जवाब दाखिल किया है। उसपर हाईकोर्ट क्या आदेश देती है।

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Delhi High Courtpuja khedkarUnion Public Service CommissionUPSC

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