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Excise policy case: दिल्ली की अदालत ने BRS नेता के कविता की हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई

Mahendra Pratap Singh • LAST UPDATED : April 9, 2024, 2:33 pm IST
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Excise policy case: दिल्ली की अदालत ने BRS नेता के कविता की हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई

K.Kavita

India News (इंडिया न्यूज़),  Excise policy case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार, 9 अप्रैल को शराब नीति के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। कोर्ट ने सोमवार को कविता को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वह कथित मनी लॉन्ड्रिंग, सबूतों को नष्ट करने और गवाहों को प्रभावित करने के प्रयास में “प्रथम दृष्टया सक्रिय रूप से शामिल” थी।

जांच बहुत महत्वपूर्ण चरण में: ईडी

कविता को 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया था। इस दौरान ईडी की टीम ने परिसर की तलाशी ली और उससे पूछताछ की। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में हैं। एजेंसी ने कहा कि जांच “बहुत महत्वपूर्ण चरण” में है और यदि उसे प्रार्थना के अनुसार राहत दी जाती है, तो इससे जांच में काफी बाधा आएगी क्योंकि वह जमानत देने के लिए ‘ट्रिपल टेस्ट’ की शर्तों को पूरा करने में विफल रहती है।

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के कविता के वकील ने क्या कहा?

ईडी ने प्रस्तुत किया कि अरुण पिल्लई, जो कविता के प्रॉक्सी थे, 118 दिनों के बाद जांच के दौरान अपने पहले दिए गए बयानों से मुकर गए और केवल दो बयान जिनसे वह मुकर गए, वे बीआरएस नेता से संबंधित थे। अंतरिम जमानत की मांग कर रहे कविता के वकीलों ने अदालत से कहा था कि वह, एक महिला के रूप में, जमानत की मांग कर रही है क्योंकि वह PMLA की धारा 45 (1) के पहले प्रावधान के अंतर्गत आती है और PMLA की धारा 45 में उल्लिखित जुड़वां शर्तों की कठोरता के तहत आती है। उस पर कोई आवेदन नहीं है।

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