इंडिया न्यूज, रांची।
राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को रांची में सीबीआई की विशेष अदालत ने चारा घोटाला मामले में 139.35 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी पर आखिर आज मंगलवार को फैसला आया है। झारखंड के डोरंडा कोषागार से रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने इस केस में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) को दोषी ठहराया है। बता दें कि अगर तीन साल से अधिक की सजा होती है तो फिर जमानत नहीं हो पाएगी। बता दें कि लालू प्रसाद को अब तक करोड़ों रुपये के चारा घोटाले से जुड़े पांच में से चार मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है।
इस चारा घोटाले में कई चौंकाने वाले मामले सामने आए हैं, जिसमें पशुओं को फर्जी रूप से स्कूटर और मोटरसाइकिल पर ढोने की कहानी शामिल है। मामला 1990-92 का है। इस मामले में डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में राजद सुप्रीमो लालू सहित 99 लोगों को कोर्ट में उपस्थित रहने को कहा है।
जांच करने पर यह सामने आया कि 1990-92 के दौरान 2,35,000 में 50 सांडों, 14,4,000 से अधिक में 163 सांड और 65 बछिया खरीदे गए थे। वहीं क्रॉसब्रिड की बछिया और भैंस की खरीद का 84 लाख का भुगतान मुर्रा लाइव स्टॉक दिल्ली के प्रोपराइटर विजय ने किया था। इस घोटाले में एक एजेंसी के आपूर्तिकर्ता संदीप पर भी भेड़ और बकरी के लिए 27,48,000 रुपए भुगतान करने का आरोप है।
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