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गडकरी ने कार की पिछली सीट पर बेल्ट लगाना किया अनिवार्य, नियम नहीं मानने पर देना होगा जुर्माना

BY: Umesh Kumar Sharma • LAST UPDATED : September 6, 2022, 10:57 pm IST
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गडकरी ने कार की पिछली सीट पर बेल्ट लगाना किया अनिवार्य, नियम नहीं मानने पर देना होगा जुर्माना

गडकरी ने कार की पिछली सीट पर बेल्ट लगाना किया अनिवार्य, नियम नहीं मानने पर देना होगा जुर्माना

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (Gadkari Back Seat Of The Car) : गडकरी ने कार की पिछली सीट पर बेल्ट लगाना अनिवार्य करने के साथ ही यह नियम नहीं मानने वालों को जुर्माना वसूलने का निर्देश दिया है। गडकरी ने उक्त निर्देश दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधन करने के दौरान दी। इसके साथ ही साइरस मिस्त्री के निधन पर खेद व्यक्त किया।

जुमार्ना लगाने की बनाई जा रही है योजना

गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय उन लोगों पर जुमार्ना लगाने की योजना बना रहा है जो लोग कार में बिना सीट बेल्ट लगाए ही सफर करते हैं, भले ही वे आगे या पीछे किसी भी सीट पर बैठे हों। अब जल्द ही उन पर भारी जुमार्ना लगाया जाएगा। नई दिल्ली में आयोजित आईएए ग्लोबल समिट में पहुंचे गडकरी ने साइरस मिस्त्री के बारे में मीडिया के सवालों के जवाब दिए।

एयरबैग को अनिवार्य बनाने के लिए बनेंगे नियम

गडकरी ने यह स्वीकार करते हुए कहा कि भारत में सड़क दुर्घटनाएं काफी ज्यादा होती हैं, फिर भी उन्होंने प्रस्तावित नए सीट बेल्ट नियम के उल्लंघन पर लगाए जाने वाले जुमार्ने की राशि को बताने से इनकार कर दिया। हालांकि, उन्होंने कहा कि कार बनाते समय एयरबैग को अनिवार्य बनाने के प्रावधान के साथ नए नियम की कारों को तैयार किया जाएगा।

साइरस मिस्त्री की मौत के बाद उठने लगे है सवाल

गौरतलब है कि हाल ही में सड़क दुर्घटना में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की मौत हो गई। उनके मौत के बाद से ही सवाल उठने लगे हैं कि सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों में सख्ती क्यों नहीं बरती जा रही है। इस हादसे की जांच कर रही पुलिस ने बताया है कि साइरस ने दुर्घटना के वक्त सीट बेल्ट नहीं पहनी थी।

भारत में दुर्घटना के रिकॉर्ड तोड़ मामले

गडकरी ने कहा कि देश में 1 साल के अंदर 500,000 दुर्घटनाओं का रिकॉर्ड देखकर मैं काफी आश्चर्यचकित हूं। गडकरी ने बताया कि सड़क हादसों में 60 प्रतिशत 18-34 आयु वर्ग के लोग शामिल हैं। उन्होंने ग्रामीण आबादी के शहरी क्षेत्रों में भारी प्रवास पर अफसोस जताया और कहा कि आज गांवों और वन क्षेत्रों में 65 प्रतिशत लोग सकल घरेलू उत्पाद के 12 प्रतिशत से अधिक का योगदान नहीं करते हैं।

मोटर वाहन के क्या है नियम

केंद्रीय मोटर वाहन नियम (1989) की धारा 138 (3) के अनुसार आप जिस कार में नियम 125 या नियम 125 के उप-नियम (1) या उप-नियम (1-ए) के तहत सीट बेल्ट दी जाती है। किसी कार में चालक और आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। साथ ही 5 सीटर कारों में पीछे बैठने वाले यात्रियों को सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। वही 7 सीटर कार जिसमें पीछे बैठे यात्रियों का चेहरा सामने की तरफ होता है, उसमें चलते समय सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। यदि अब लोग ऐसा नहीं करते है तो उन पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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