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Wheat Stock: सरकार ने गेहूं की कीमतों पर नकेल कसने के लिए बड़ा फैसला, जमाखोरी रोकने के लिए बताना होगा स्टॉक

Raunak Kumar • LAST UPDATED : March 30, 2024, 3:21 am IST

India News (इंडिया न्यूज़), Wheat Stock: केंद्र सरकार आगामी लोकसभा चुनाव से पहले किसी भी तरह से महंगाई को बढ़ने देना नहीं चाहती है। जिसको देखते हुए सरकार ने गेहूं की कीमतों में बढ़ोतरी और उसकी जमाखोरी रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने अब गेहूं के स्टॉक को घोषित करना अनिवार्य कर दिया है। दरअसल, सरकार ने पहले गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा रखा था उसकी मियाद 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है। जिसके बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। इसको लेकर खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने कहा कि वो गेहूं और चावल की कीमतों पर नकेल कसने के लिए उसके स्टॉक पर पैनी नजर बनाए हुए है। जिससे इसकी उपलब्धता देशभर में सुनिश्चित की जा सके। इस फैसले की जानकारी उपभोक्ता मामलों और खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी कर दी।

सरकार ने जारी किया नोटिस

बता दें कि, अपने बयान में मंत्रालय ने कहा कि खाद्य सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। सरकार ने गेहूं की जमाखोरी और कीमतों पर नकेल कसने के लिए ये तय किया है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ट्रेडर्स होलसेलर्स, रिटेलर्स, बिग चेन रिटेलर्स और प्रोसेसर्स को वेबसाइट पर जाकर गेहूं के स्टॉक पोजीशन को डिक्लेयर करना होगा। इन सभी ट्रेडर्स को अगले आदेश तक एक अप्रैल 2024 से हर शुक्रवार के https://evegoils.nic.in/wheat/login.html पोर्टल पर जाकर अपने गेहूं के स्टॉक्स की जानकारी को साझा करना होगा। सरकार ने आगे कहा है कि वे ये सुनिश्चित करेंगे कि गेहूं के स्टॉक की नियमित तौर पर और सही जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

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मियाद खत्म होने से पहले लिया ये फैसला

केंद्र सरकार ने बताया किसभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के इकाईयों के लिए गेहूं की स्टॉक लिमिट घोषित करने की मियाद की 31 मार्च 2024 को खत्म हो रही है। इसके बाद पोर्टल पर जाकर सभी इकाईयों को गेहूं के स्टॉक की जानकारी को साझा करना होगा। चावल के स्टॉक घोषित करने का नियम पहले से ही लागू है। सरकार ने आगे कहा कि जो भी पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है वो रजिस्टर कर हर शुक्रवार को गेहूं और चावल के स्टॉक को घोषित कर सकते हैं। साथ सरकार के पोर्टल पर जाकर सभी इकाईयों के लिए स्टॉक को घोषित करना अनिवार्य है।

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