Delhi-NCR Grap 4: दिल्ली एनसीआर (Delhi NCR) में प्रदुषण से काफी खराब हो चुके हैं. प्रदुषण का लेवल और भी ज्यादा खराब हो चुका है. राजधानी में हवा का एक्यूआई 600 के आसपास पहुंच गया है. हालातों को देखते हुए प्रशासन ने राष्ट्रीय दिल्ली एनसीआर में GRAP 4 लागू कर दिया है.
दिल्ली-NCR में लागू किया गया GRAP 4
GRAP 4 नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद के सभी इलाकों में लागू किया गया है. यह फैसला एयर क्वालिटी इंडेक्स के खराब स्तर पर पहुंचने के बाद लिया गया है. बढ़ता एक्यूआई लोगों के सेहत के लिए भी काफी ज्यादा है. इससे लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है. इसके अलावा ग्रेप 1 से 3 तक के नियम तो लागू रहेंगे ही रहेंगे.
किन-किन चीजों पर लगा प्रतिबंधित
1. कक्षा 10 और 12 के छात्रों को छोड़कर सभी छात्रों के लिए स्कूल बंद रहेगा.
2. दिल्ली में ट्रक यातायात का प्रवेश प्रतिबंधित है. लेकिन, एलएनजी/सीएनजी/इलेक्ट्रिक/बीएस-VI डीजल ट्रकों को राजधानी में एंट्री मिल सकती है.
3. दिल्ली में ट्रकों के प्रवेश पर प्रतिबंध, केवल आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले या सीएनजी, एलएनजी, बीएस-VI डीजल या बिजली जैसे स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले ट्रकों को छोड़कर.
4. सार्वजनिक और सरकारी परियोजना स्थलों पर निर्माण गतिविधियों पर रोक.
5. सीएनजी और बीएस-VI डीजल वाहनों को छोड़कर, दिल्ली के बाहर से आने वाले गैर-आवश्यक वाणिज्यिक वाहनों पर प्रतिबंध.
6. सरकारी और निजी दोनों कार्यालयों के 50% कर्मचारियों के लिए घर से काम करने की अनुमति देने या अनिवार्य करने का निर्देश.
GRAP चरण 1, 2 और 3 के तहत सभी प्रतिबंध एक साथ लागू रहेंगे.