होम / देश / प्लेटफॉर्म टिकट और रेलवे सेवाओं पर नहीं लगेगा GST, जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए बड़े फैसले-Indianews

प्लेटफॉर्म टिकट और रेलवे सेवाओं पर नहीं लगेगा GST, जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए बड़े फैसले-Indianews

BY: Divyanshi Singh • LAST UPDATED : June 22, 2024, 8:43 pm IST
ADVERTISEMENT

संबंधित खबरें

प्लेटफॉर्म टिकट और रेलवे सेवाओं पर नहीं लगेगा GST, जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए बड़े फैसले-Indianews

gst

India News (इंडिया न्यूज), GST: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 53वीं बैठक में कराधान, भारतीय रेलवे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर छूट और फर्जी चालान की जांच के लिए बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण से संबंधित कई सिफारिशें की गईं।

सीतारमण ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के तहत लाने के बारे में केंद्र की मंशा स्पष्ट है और ईंधन पर जीएसटी दर तय करने का काम राज्यों पर छोड़ दिया है।

जीएसटी परिषद की बैठक: टॉप घोषणाएं

1.परिषद ने सभी सोलर कुकरों पर एक समान 12% जीएसटी लगाने का सुझाव दिया है, चाहे उनमें एक या दो ऊर्जा स्रोत हों।

2.भारतीय रेलवे द्वारा आम लोगों को दी जाने वाली सेवाएं, जिनमें प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री, रिटायरिंग रूम की सुविधा, वेटिंग रूम, क्लॉकरूम सेवाएं, बैटरी चालित कार सेवाएं शामिल हैं, अब जीएसटी से मुक्त हैं।

3.शैक्षणिक संस्थानों के बाहर स्थित छात्रों के छात्रावासों को भी जीएसटी से मुक्त किया गया है। सीतारमण ने कहा, “परिषद ने प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक की आपूर्ति मूल्य वाली आवास सेवाओं को छूट देने की सिफारिश की है। ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए प्रदान की जानी चाहिए।”

3.परिषद ने निर्माण सामग्री के बावजूद सभी दूध के डिब्बों पर 12% की एक समान दर की सिफारिश की है।

4.सभी कार्टन बॉक्स और नालीदार और गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड दोनों के मामलों पर 12% की एक समान जीएसटी दर लागू होगी। वित्त मंत्री ने कहा, “इससे हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को विशेष रूप से मदद मिलेगी।”

5.सीतारमण ने कहा कि फायर वाटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगेगा।

6.केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण को अखिल भारतीय स्तर पर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा, “इससे हमें मामलों में फर्जी चालान के जरिए किए गए धोखाधड़ी वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी।”

7.छोटे करदाताओं की मदद के लिए, परिषद ने फॉर्म जीएसटीआर 4 में विवरण और रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाकर 30 जून करने की सिफारिश की है।

Tags:

GST

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT