PM Modi Degree Case: देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री मांगे जाने वाले मामले में आज शुक्रवार को गुजरात हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) को पीएम मोदी की ग्रेजुएशन की डिग्री प्रमाणपत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्टिस बीरेन वैष्णव ने मुख्य सूचना आयोग यानी कि CIC के उस आदेश को रद्द कर दिया है। जिसमें PMO के जन सूचना अधिकारी (PIO) तथा गुजरात विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के पीआईओ को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का विवरण देने का निर्देश दिया गया था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अदालत ने 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीएम के डिग्री प्रमाण पत्र का मुख्यमंत्री केजरीवाल का विवरण मांगा था। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवल ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी है।
सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, ”क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की मांग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है? अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं।”
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