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Gujarat: भरूच में मौलवी गाय की देने जा रहा था कुर्बानी, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट, पुलिस पहुंची घर-Indianews

BY: Shalu Mishra • LAST UPDATED : June 17, 2024, 12:26 pm IST
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Gujarat: भरूच में मौलवी गाय की देने जा रहा था कुर्बानी, सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट, पुलिस पहुंची घर-Indianews

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India News(इंडिया न्यूज), Gujarat: बकरीद का जश्न विश्व के कई देशों में मनाया जा रहा है। लेकिन भारत में पुलिस को डर है कि कहीं कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो जाए जिससे सांप्रदायिक हिंसा पैदा हो। गुजरात में पुलिस का संदेह ठीक ही निकला। एक मौलवी ने गाय हत्या करने से संबंधित पोस्ट सोशल मीडिया पर अपलोड किया। आइए इस खबर में हम आपको बताते हैं पूरी जानकारी।

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गुजरात पुलिस ने मौलवी को किया गिरफ्तार 

मौलवी पर अपने सोशल मीडिया पोस्ट में ईद पर दी जाने वाली कुर्बानी में गायों के साथ-साथ ऊंट और भैंस जैसे अन्य जानवरों को शामिल करने का आरोप है। आरोपी मौलवी वर्तमान में भरूच जिले में आदिवासियों के कथित धर्मांतरण के 2022 के मामले में गिरफ्तारी के बाद जमानत पर बाहर था। भरूच के पुलिस अधीक्षक मयूर चावड़ा ने कहा, “मौलवी द्वारा डाली गई पोस्ट भड़काऊ प्रकृति की थी क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से गोहत्या का उल्लेख था। हमने अप्रिय स्थिति पैदा होने से पहले ही कार्रवाई की। वास्तव में, मौलवी ने पहला संदेश पोस्ट करने के बाद माफ़ी भी मांगी क्योंकि उसे पता था कि पुलिस उसके पीछे है।”

मुकदमा दायर 

मौलवी को आमोद पुलिस उपनिरीक्षक आर.ए. असवार द्वारा आईपीसी की धारा 153 (ए), 295 (ए), 504 और आईटी एक्ट के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। भरूच जिला पुलिस ने कहा कि मौलवी की गिरफ्तारी जुलाई के पहले सप्ताह में रथ यात्रा सहित आगामी त्योहारों से पहले एक अप्रिय कानून और व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए एक “निवारक उपाय” था।

गौहत्या से संबंधित पोस्ट किया  

इस संबंध में आमोद पुलिस स्टेशन में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, और मौलवी को आगे की जांच के लिए विशेष अभियान समूह (एसओजी) को सौंप दिया गया है “ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसे संदेश पोस्ट करने के लिए अन्य संस्थाओं द्वारा प्रोत्साहित किया गया था या सहायता की गई थी”। उपनिरीक्षक असवार ने कहा कि मौलवी राठौड़ पर पहले 2022 में गुजरात धर्म की स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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पहले भी हो चुका गिरफ्तार

आरोपी का सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील कृत्यों में लिप्त होने का इतिहास रहा है। वर्तमान में, वह आदिवासियों के धर्मांतरण के साथ-साथ अत्याचार अधिनियम के एक मामले में जमानत पर बाहर है। जब उनके द्वारा किया गया सोशल मीडिया पोस्ट हमारे संज्ञान में आया तो हमने किसी भी अप्रिय स्थिति को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई की और मामला दर्ज किया, जिसमें मैं शिकायतकर्ता हूं।

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