India News (इंडिया न्यूज़), Gyanvapi Case: ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अब 3 अगस्त को फैसला सुनाएगा। मंगवार को सुप्रीम कोर्ट के सजेशन पर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में रीट पिटीशन दाखिल की थी। जिसपर हाई कोर्ट लगातार सुनवाई कर रहा था।
इससे पहले जिला जज के आदेश के बाद 23 जूलाई को ASI सर्वे की टीम ज्ञानवापी परिसर में जांच के लिए पहुंची। इसी बीच मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। सु्प्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी सर्वक्षण में 26 जूलाई 5 बजे तक रोक लगा दी थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को राहत देते हुए वाराणसी कोर्ट के फैसले के हाई कोर्ट जाने की छूट दी।
इससे पहले ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का ने इसी साल मई में ज्ञानवापी स्थित वजूखाना में मिली शिवलिंग जैसी आकृति की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। जिसपर सर्वेक्षण से पहले सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी।
उल्लेखनिय है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर स्थित कथित शिवलिंग को लेकर काफी लंबे समय से विवाद चल रहा है। इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में स्थित कथित शिवलिंग की कार्बनडेटिंग करने की अनुमती दी थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। इसे लेकर चल रहा विवाद यह है कि इसमें हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि पूरा ज्ञानवापी परिसर हिंदुओं को सौंपा जाए और मुस्लिमों का प्रवेश ज्ञानवापी में बंद किया जाए। इससे पहले कोर्ट कमिश्वर अजय मिश्रा ने 6-7 मई को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे किया था। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट की माने तो परिसर की दीवारों पर देवी-देवताओं की कलाकृति, कमल की कुछ कलाकृतियां और शेषनाग जैसी आकृति मिलने की बात कही गई थी।
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