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Gyanvapi Case: ज्ञानवापी सर्वे पर हाई कोर्ट के फैसले की खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंंचा मुस्लिम पक्ष, CJI ने कहा- जल्द देंगे आदेश

Mudit Goswami • LAST UPDATED : August 3, 2023, 5:06 pm IST

India News (इंडिया न्यूज़), Gyanvapi Case: ज्ञानवापी मामले आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए भारतीय पुरातत्व विभाग को ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वेक्षण को हरी झंडी दे दी। वहीं हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद मुस्लिम पक्ष में तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। 

हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष के वकील निजाम पाशा ने ASI सर्वेक्षण को रोकने की मांग चीफ जस्टिस के सामने रखी है। उन्होंने इस मामले पर तत्काल विचार करने के लिए कहा है। वहीं इस पर चीफ जस्टिस्ट ने कहा कि इस मामले पर जल्द विचार करके आदेश दिया जाएगा। गौरतलब है कि इससे पहले वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में ASI सर्वक्षण की मंजूरी दी थी। इस पर सर्वक्षण टीम को 4 अगस्त को अपनी रिपोर्ट पेश करनी थी। लेकिन मुस्लिम पक्ष इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। जिस पर हाई कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए वाराणसी कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है।

वहीं दूसरी तरफ इस मामले में हिंदू पक्ष की ओर से याचिकार्ता राखी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट ने कैविएट दाखिल की है। इस पर हिंदू पक्ष की मांग है कि बिना हिंदू पक्ष को सुने मुस्लिम पक्ष की अपील पर आदेश ना दिया जाए। बता दे कि जब भी किसी को डर रहता है कि उसके खिलाफ कोई कोर्ट पर मामला दाखिल करने जा रहा है तो वो कैविएट पिटिशन दल देते है, ताकि मामले में उसकी बात को भी सुना जाए।

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