Categories: India Newsदेश

ज्ञानवापी प्रकरण में अधिवक्ता कमिश्नर पद से हटाए, अब अजय प्रताप और विशाल सिंह को दो दिन में दाखिल करनी होगी सर्वे रिपोर्ट

इंडिया न्यूज, Varanasi News। ज्ञानवापी (Gyanvapi Masjid Controversy) मामले में मंगलवार को अजय कुमार मिश्रा (Ajay Kumar Mishra) को अधिवक्ता कमिश्नर के पद से हटा दिया गया है। उनपर कमीशन के काम में रुचि नहीं लेने और मीडिया में सूचनाएं लीक करने का आरोप लगा था।

अब सहायक अधिवक्ता आयुक्त अजय प्रताप (Assistant Advocate Commissioner Ajay Pratap) और विशेष अधिवक्ता आयुक्त विशाल सिंह (Special Advocate Commissioner Vishal Singh) सर्वे रिपोर्ट (survey report) दाखिल करेंगे। इसके लिए दो दिन का समय दिया गया है। तालाब से मछली हटाने और दीवार गिराने वाली अर्जी पर बुधवार को फैसला होगा।

आयुक्त की स्थिति एक लोक सेवक की होती है

कोर्ट ने कहा, जब कोई अधिवक्ता आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है और कमीशन का काम करता है तो उसकी स्थिति एक लोक सेवक की होती है और उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह कमीशन कार्रवाई का संपादन पूरी निष्पक्षता और ईमानदारी से करेगा। कोई भी गैर जिम्मेदाराना बयान आदि सार्वजनिक नहीं करेगा।

कोर्ट ने कहा कि अजय कुमार मिश्रा की ओर से रखे गए प्राइवेट कैमरामैन ने बराबर मीडिया बाइट दी, जोकि न्यायिक मयार्दा के खिलाफ है, इसलिए एडवोकेट कमिश्रर अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से हटाया जाता है। कोर्ट ने कहा कि अब विशाल सिंह 12 मई के बाद की कमीशन की कार्रवाई की रिपोर्ट स्वंय दाखिल करेंगे।

अजय प्रताप सिंह विशाल सिंह के निर्देशन में काम करेंगे। विशाल सिंह ने कहा है कि कमीशन रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 2 दिन का समय लगेगा। इस पर कोर्ट ने कहा कि प्रार्थनापत्र को स्वीकार किया जाता है और उन्हें 2 दिन का समय दिया जाता है।

इससे पहले कोर्ट की ओर से नियुक्त स्पेशल कमीशन ने मंगलवार को ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट को पेश करने के लिए दो दिन की मोहलत मांगी थी। अजय प्रताप सिंह ने कहा, रिपोर्ट पेश करने के लिए दो दिन के समय की मांग की गई है।

हिंदू पक्ष ने शिवलिंग के चारों ओर की दीवार को हटाने और उन जगहों के सर्वे की मांग (survey demand) भी की गई जहां टीम अभी तक नहीं पहुंच पाई है।

शिवलिंग वाले स्थान को सील करें : एससी

वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर छिड़े विवाद ( Gyanvapi Masjid Controversy) पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme court) अहम फैसला दिया है। अदालत ने कहा कि जिस स्थान पर शिवलिंग मिला है, उसे सील कर दिया जाए और पूरी सुरक्षा दी जाए। शीर्ष अदालत ने जिला प्रशासन को आदेश देते हुए कहा कि शिवलिंग वाले स्थान को पूरी सुरक्षा दी जाए, लेकिन इसके चलते नमाज में बाधा नहीं आनी चाहिए।

वाराणसी के डीएम को दी सुरक्षा की जिम्मेदारी

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए गुरुवार की तारीख तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगली सुनवाई तक के लिए हम वाराणसी के डीएम (DM of Varanasi) को आदेश देते हैं कि शिवलिंग मिलने वाले स्थान की सुरक्षा की जाए, लेकिन मुस्लिमों को नमाज पढ़ने में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !

ये भी पढ़ें : कश्मीर रेंज के आईजी ने की अपील, कहा-कश्मीर छोड़कर न जाए कोई कश्मीरी हिंदू, सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी

Connect With Us:-  Twitter Facebook

India News Desk

Recent Posts

Kanhaiyalal murder case: कन्हैयालाल हत्याकांड के आरोपी की अचानक बिगड़ी तबियत, भिजवाया गया हॉस्पिटल

India News RJ (इंडिया न्यूज़),Kanhaiyalal murder case: राजस्थान के उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला…

58 seconds ago

Almora Bus Accident: इतना दुखद हादसा कि काटकर निकालने पड़े शव! दर्जनों लोगों के लिए काल बनी ये यात्रा

India News UP(इंडिया न्यूज),Almora Bus Accident: उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सल्ट विकासखंड के मरचूला…

12 mins ago

हमास ने एक बार फिर दिखाई अपनी औकात, सीजफायर को लेकर दिखाया अमेरिका को ठेंगा , अब Netanyahu करेंगे इलाज

कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया था कि इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाने…

15 mins ago

Winter Schedule: यात्रियों के लिए बड़ी राहत! जयपुर एयरपोर्ट के लिए विंटर शेड्यूल जारी, इन शहरों के लिए शुरू होगी फ्लाइट

India News RJ (इंडिया न्यूज़),Winter Schedule:   विंटर सीजन में पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए…

19 mins ago

यूपी में गुंडाराज! स्कूल जा रहे प्रिंसिपल को दिनदहाड़े सिर में मारी गोली, Video देख छूट जाएगा पसीना

India News UP(इंडिया न्यूज),UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के मझोला थाना क्षेत्र…

29 mins ago