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Gyanvapi Mosque Case: ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी बड़ी खबर, मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

India News (इंडिया न्यूज़) Gyanvapi Mosque Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट में चल रहे ज्ञानवापी विवाद में बड़ी खबर सामने आई है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की अर्जी को खारिज कर दिया है। इस मामले में मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल पांच याचिकाओं की जस्टिस प्रकाश पाडिया की सिंगल बेंच सुनवाई कर रही थी।

चीफ जस्टिस के निरीक्षण में होगी मामले की सुनवाई

इस मामले में पिछले महीने हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद 25 जुलाई को फैसला सुरक्षित कर लिया था, और 28 अगस्त को इस मामले में फैसला सुनाने की योजना बनाई थी। हालांकि, इससे पहले जस्टिस प्रकाश पाडिया का तबादला हो गया था, और चीफ जस्टिस ने मामले को सुनवाई के लिए अपने पास रख लिया था, जिसका मुस्लिम पक्ष ने विरोध किया था।

मुस्लिम पक्ष ने दूसरी बेंच में सुनवाई पर जताया विरोध

मुस्लिम पक्ष ने इस मामले में केस को एक बेंच से दूसरी बेंच में ट्रांसफर करने के खिलाफ अपना विरोध जताया था, कहते हुए कि 75 दिनों तक सुनवाई के बाद इसका परिणाम सही नहीं होगा। इसके बावजूद, कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष के वकीलों की अर्जी को खारिज कर दिया है। अब चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर 4 अक्टूबर को इस मामले की सुनवाई करेंगे।

हिन्दू पक्ष ने वहां पूजा अर्चना की मांगी इजाजत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ज्ञानवापी जुड़ी विवाद से जुड़ी पांच याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई कर रही है, जिनमें तीन याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की पोषणीयता से जुड़ी हैं, जबकि दो अर्जियां एएसआई के सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ हैं। 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंपे जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई है।

इस मामले के सुनवाई के परिणाम की अब तक कोई तारीख तय नहीं है, लेकिन इसके आसपास के समय में मामले के प्रति लोगों की चिंता बढ़ रही है, जिसमें धर्मिक स्वतंत्रता और संघर्ष के मामले को भी लेकर संविदानिक मूलाधारों के साथ मेल खाने की महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं।

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Itvnetwork Team

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