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Gyanvapi Survey: ज्ञानवापी परिसर का सर्वे जारी रहेगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्मिल पक्ष की याचिका खारिज की

India News (इंडिया न्यूज़), Gyanvapi Survey, प्रयागराज: इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की अनुमति दे दी। ज्ञानवापी सर्वेक्षण मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व कर रहे विष्णु शंकर जैन ने संवाददाताओं से कहा, “इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण शुरू होगा। उच्च न्यायालय ने सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा है।”

  • मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज
  • 21 जुलाई के आदेश को चुनौती
  • सत्र अदालत के आदेश को बरकरार रखा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे मस्जिद परिसर के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) सर्वेक्षण को चुनौती देने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति की याचिका खारिज कर दी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने वाराणसी जिला न्यायाधीश के 21 जुलाई के आदेश को चुनौती दी थी।

महिलाओं की याचिका

21 जुलाई को, वाराणसी जिला न्यायाधीश एके विश्वेशा ने 16 मई, 2023 को चार हिंदू महिलाओं द्वारा दायर एक आवेदन पर ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण का आदेश दिया। हालांकि, जिला न्यायाधीश के आदेश ने वुज़ू खाना (स्नान तालाब क्षेत्र) को छोड़ दिया था क्योंकि शीर्ष अदालत के आदेश पर परिसर को सील कर दिया गया है।

26 जुलाई तक थी रोक

इससे पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण शुरू नहीं करने के लिए कहा था क्योंकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा एएसआई के विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर 26 जुलाई शाम 5 बजे तक रोक लगाने के बाद मामले पर सुनवाई चल रही थी। यह निर्धारित करने के लिए कि क्या वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल में स्थित मस्जिद एक मंदिर के ऊपर बनाई गई थी।

सर्वेक्षण करने का निर्देश

अदालत जिला अदालत के उस आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें एएसआई को विवादास्पद सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ज्ञानवापी मस्जिद मामले के संबंध में अपने आदेश को सही किया था, जिसके तहत 24 जुलाई को उसने अनजाने में मस्जिद के अंदर पूजा के अधिकार की मांग करने वाले ट्रायल कोर्ट में हिंदुओं द्वारा मुकदमे की स्थिरता पर सवाल उठाने वाली समिति की अपील का निपटारा कर दिया था।

निपटारा किया

शीर्ष अदालत ने एएसआई सर्वेक्षण पर रोक लगाकर अंतरिम याचिका पर राहत देते हुए 24 जुलाई को मुख्य मामले का निपटारा कर दिया। मस्जिद समिति ने एएसआई के काम पर रोक लगाने की मांग वाली लंबित याचिका में अपनी अंतरिम याचिका के साथ शीर्ष अदालत का रुख किया था।

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Roshan Kumar

Journalist By Passion And Soul. (Politics Is Love) EX- Delhi School Of Journalism, University Of Delhi.

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