Hampi Rape and Murder Case: कर्नाटक की एक अदालत ने 2025 में हम्पी के पास एक विदेशी पर्यटक और होमस्टे मालकिन के साथ हुए सामूहिक बलात्कार और एक अन्य पर्यटक की हत्या के मामले में तीन दोषियों को मौत की सजा सुनाई है. गंगावती की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र अदालत ने 6 फरवरी को इन तीनों को दोषी करार दिया था. आज सोमवार को फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश सदानंद नागप्पा नायक ने तीनों आरोपियों, मल्लेश उर्फ हंडीमल्ल, साई और शरणप्पा को मृत्युदंड की सजा दी है.
क्या थी पूरी घटना?
यह मामला 6 मार्च 2025 की रात का है. विश्व धरोहर स्थल ‘हम्पी’ से करीब चार किलोमीटर दूर सानापुर झील के पास पर्यटकों का एक समूह रात के खाने के बाद टहलने निकला था. इस समूह में एक 27 वर्षीय इजरायली महिला, एक 29 वर्षीय होमस्टे मालकिन, तीन पुरुष पर्यटक (अमेरिका, ओडिशा और महाराष्ट्र से) शामिल थे. जब ये लोग तुंगभद्रा नहर के किनारे बैठकर गिटार बजा रहे थे और संगीत का आनंद ले रहे थे, तभी मोटरसाइकिल पर सवार तीन लोग वहां पहुंचे.
हमले का खौफनाक मंजर
होमस्टे मालकिन द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार बाइक सवारों ने पहले पेट्रोल पंप का रास्ता पूछा और फिर पैसे मांगे. मना करने पर हमलावरों ने मारपीट शुरू कर दी और तीनों पुरुष पर्यटकों को नहर में धक्का दे दिया. जब पुरुष पानी में खुद को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब दो आरोपियों ने होमस्टे मालकिन के साथ बलात्कार किया, जबकि तीसरे ने इजरायली महिला को घसीटकर अलग ले जाकर उसके साथ यौन उत्पीड़न किया. जाते-जाते हमलावर उनके मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ले गए.
पीड़ित को मिला इंसाफ
नहर में फेंके गए पर्यटकों में से दो तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया. हालांकि, अमेरिकी पर्यटक की डूबने से मौत हो गई, जिसका शव अगली सुबह बरामद हुआ. इस वजह से मामले में हत्या की धारा भी जोड़ी गई. हम्पी जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थल पर विदेशी नागरिकों के साथ हुई इस दरिंदगी ने पूरे देश को झकझोर दिया था. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कुछ ही दिनों में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था. अब घटना के 11 महीने बाद, अदालत ने इस जघन्य अपराध के लिए दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है.