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इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
Haryana Covid Guidelines कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने भी सख्ती कर दी है। सरकार ने राज्य में लगभग सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। Chief Secretary and Chairman of State Disaster Management Authority Sanjeev Kaushal द्वारा कल रात जारी आदेश के अनुसार स्कूल-कॉलेज के अलावा ट्रेनिंग सेंटर, लाइब्रेरी, आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थान और आंगनबाड़ी केंद्र व क्रेच आदि पूरे राज्य में बंद रहेंगे। शनिवार को हरियाणा में कोविड-19 के 552 नए मामले सामने आए हैं। फिलहाल आदेश 12 जनवरी तक लागू रहेंगे।
Chief Secretary Sanjeev Kausha के आदेश के मुताबिक Ambala, Faridabad, Gurugram, Panchkula और Sonipat में सभी एंटरटेनमेंट संस्थान और पार्क भी बंद रहेंगे। दरअसल इन जिलों में रोज ज्यादा मामले आ रहे हैं इसलिए इन्हें Group A Category में रखा गया है।
आदेश के तहत Ambala, Faridabad, Gurugram, Panchkula और Sonipat में खेल परिसर, स्विमिंग पुल, थियेटर व मल्टीप्लेक्स के अलावा सभी सिनेमा हॉल पूरी तरह बंद रहेंगे। अन्य जिलों में 50 फीसदी क्षमता के साथ इस तरह के प्रतिष्ठानों को खोला जा सकेगा। बाजार सुबह पांच बजे से शाम पांच बजे तक खुलेंगे।
मुख्य सचिव के ओदश के अनुसार सरकारी व प्राइवेट आफिस में 50 फीसद कर्मियों की उपस्थिति की इजाजत है। इसके अलावा धार्मिक स्थल, सार्वजनिक परिवहन, सब्जी मंडी, अनाज मंडी, पार्क, रेस्टोरेंट, होटल, डिपार्टमेंटल स्टोर, राशन की दुकान, मॉल, शराब की दुकान, शॉपिंग परिसर, अहाता, स्थानीय बाजार, पेट्रोल पंप, मिल्क बूथ, योगशाला, जिम आदि में वही लोग जा सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली होगी। ट्रक व आटो रिक्शा में भी दोनों वैक्सीन ले चुके लोग ही आवागमन कर सकेंगे। (Haryana Covid Guidelines)
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