India News (इंडिया न्यूज़), Haryana News: हरियाणा के नूंह जिले में हुई संप्रादायिक हिंसा के बाद 31 जूलाई से लगातार जिले में मोबाई इंटरनेट की सुविधा बंद चल रही है। वहीं सरकार ने अब के हालात को देखते हुए इंटरनेट सुविधा को 13 अगस्त तक बंद करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि इससे पहले जिले में 11 अगस्त तक के लिए इंटरनेट की सुविधा को बंद किया गया था। ये चौथी बार है जब इंटरनेट को जिले में बंद रखने की समय अवधि को बढ़ाया गया है।

सरकार ने इस पर आदेश जारी करते हुए कहा कि नूंह के डिप्टी कमिश्नर के अनुसार जिले में अभी भी हालत तनावपूर्ण और सही नहीं हैं। ऐसी स्थिति में किसी तरह की गलत सूचना को फैलने से रोकने लिए ये फैसला लिया गया है। हरियाणा के सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स से इस आदेश का पालन करने को कहा गया है।

हरियाणा हाई कोर्ट में नूंह हिंसा मामला, जानें कोर्ट ने क्या कहा

वहीं हरियाणा सरकार ने शुक्रवार को हाई कोर्ट को जानकारी देते हुए कहा कि उसने हिंसा प्रभावित नूंह जिले में विध्वंस अभियान चलाने से पहले पूरी प्रक्रिया का पालन किया है। सरकार ने कोर्ट को कहा कि यह जातीय नरसंहार का मामला नहीं है।

हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को सरकार के द्वारा विध्वंस अभियान को रोकने का आदेश दिया। कोर्ट ने अदेश में कहा था कि‘‘स्पष्ट रूप से बिना किसी विध्वंस आदेश और नोटिस के कानून-व्यवस्था की समस्या का इस्तेमाल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किए बिना इमारतों को गिराने के लिए किया जा रहा है।’’

जातीय सफाए का मामला नहीं- महाधिवक्ता

राज्य के अतिरिक्त महाधिवक्ता दीपक सभरवाल ने कहा, ‘‘हमने अदालत को अवगत कराया है कि यह जातीय सफाए का मामला नहीं है और सरकार कभी भी इस तरह से काम नहीं करती। हमारे (सरकार के) लिए सभी समान हैं. विध्वंस से पहले पूरी प्रक्रिया का पालन किया गया था।’’ गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में नूंह में अधिकारियों ने अवैध निर्माण की कई इमारतों को ध्वस्त कर दिया था।

31 जूलाई को नूंह में हुई हिंसा

बता दें कि 31 जूलाई को हरियाणा के नूंह में एक धर्मिक यात्रा के दौरान हुई संप्रादायिक हिंसा हुई। इस हिंसा में कई गाड़ियों के जलाकर राख कर दिया गया था। वहीं हिंसा की आग नूंह के अलावा हरियाणा के करीबी जिलों में भी फैली। नूंह हिंसा में नूंह जिले समेत गुरुग्राम में 6 लोगों ने जान गवाई। इसमें 2 होम गार्ड भी शामिल थे।

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