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India News, (इंडिया न्यूज़) Hate Speech Case: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (11 अगस्त) को नफरत भरे भाषण के मामलों पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार से एक समिति का गठन करने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि हेट स्पीच को कोई भी स्वीकार नहीं कर सकता है, इसके अलावा कोर्ट ने समुदायों के बीच सौहार्द और भाईचारा बरकरार रखने की आवश्यकता पर जोर देते हुए हरियाणा में हाल में हुई सांप्रदायिक दंगों को ध्यान में रखते हुए दर्द हुए मामलों की जांच के लिए राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) द्वारा समिति गठित करने किए जाने पर विचार किया है।
पीठ ने कहा कि हम DGP से उनके द्वारा नामित तीन या चार अधिकारियों की एक समिति गठित करने के लिए कह सकते हैं जो सएचओ से सभी जानकारियां प्राप्त करेगी और उनकी जांच करेगी अगर जानकारी सही है तो संबंधित पुलिस अधिकारी को उचित निर्देश जारी करेगी। पीठ ने कहा कि एसएचओ और पुलिस स्तर पर पुलिस को संवेदनशील बनाने की जरूरत है।
यह याचिका पत्रकार शाहीन अब्दुल्ला ने दायर की थी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि वह केंद्र को नफरत भरे भाषणों पर रोक लगाने का निर्देश दें। जिसमें हरियाणा सहित देश भर में आयोजित रेलिया में एक समुदाय के सदस्यों की हत्या और उनके आर्थिक और सामाजिक बहिष्कार का आवाहन किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को वीडियो सहित सभी सामग्री एकत्र करने और उसे नोडल अधिकारियों को सौंपने का भी निर्देश दिए हैं। आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नफरत भरे भाषणों से माहौल खराब होता है और जहां भी आवश्यक हो प्राप्त पुलिस बल अर्धसैनिक बल को तैनात किया जाना चाहिए और सभी संवेदनशील क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने चाहिए।
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