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'वह किशोर था, खुशी में वाहन चला रहा होगा..',एक्सीडेंट में ली थी महिला की जान, कोर्ट ने सुनाया फैसला

BY: Himanshu Pandey • LAST UPDATED : July 16, 2024, 11:04 am IST
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'वह किशोर था, खुशी में वाहन चला रहा होगा..',एक्सीडेंट में ली थी महिला की जान, कोर्ट ने सुनाया फैसला

Aurangabad High Court

India News(इंडिया न्यूज),Hit and Run Case: बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक युवक की सजा को बरकरार रखा, जिससे एक महिला ने अपनी बाइक मारने के बाद उसकी मौत का कारण बना दिया। लेकिन इसे देखते हुए, अदालत ने उसे एक परिवीक्षा दी है कि वह अप्रैल 2013 में दुर्घटना के समय केवल 18 साल का था और उसका महिला को मारने का कोई इरादा नहीं था। जस्टिस एसजी माह्रे की पीठ अक्षय खंडवे द्वारा दायर एक याचिका सुन रही थी।

अक्षय खांडवे ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ अदालत के दरवाजा खटखटाया था, जिन्होंने उन्हें उच्च गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए तीन -महीने की जेल की सजा सुनाई थी। जिसके कारण उनके घर के बाहर बैठी एक बुजुर्ग महिला को मार दिया गया था। । बेंच ने खांडवे की सजा को बरकरार रखा और कहा कि उनकी उम्र और अन्य कारणों को देखते हुए, आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम का लाभ उन्हें दिया जा सकता है। पीठ ने कहा कि दुर्घटना के समय खांडवे की केवल 18 वर्ष की आयु पूरी हो गई थी।

अदालत ने मामले में क्या कहा?

मामले को लेकर न्यायाधीश मेहरा ने कहा कि, ‘वह एक किशोर था। उत्साह और खुशी में, उन्होंने पहली बार एक नया वाहन चलाया होगा और नियंत्रण खो दिया है। उनकी उम्र और जिस तरह से दुर्घटना हुई, वे ऐसे तथ्य हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिए। खंडवे का किसी दुर्घटना या किसी की मृत्यु का कोई इरादा नहीं था और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। उसके सामने एक पूरा भविष्य है। वह दृढ़ विश्वास के कलंक के बारे में आशंकित है, जो उसके भविष्य को बर्बाद कर सकता है। अपराधियों की परिवीक्षा की धारा 4 के तहत खांडवे को जारी करना उचित है।

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कब हुई थी घटना?

बेंच ने अक्षय खंडवे की सजा को बरकरार रखा, लेकिन इसे दंडित करने के बजाय परिवीक्षा पर जारी करने का आदेश दिया। यह घटना 20 अप्रैल, 2013 को हुई, जब अक्षय खंडवे सिर्फ 18 साल की थीं। उन्होंने कथित तौर पर अपनी नई बाइक, गति और लापरवाह बिना पंजीकरण संख्या के साथ चलाई और अपने घर के बाहर बैठी एक महिला को मारा। 7 मई 2013 को महिला की मृत्यु हो गई। खांडवे पर धारा 304-ए (लापरवाही के कारण लापरवाही का कारण) और मोटर वाहन अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों का आरोप लगाया गया।

परिवीक्षा अधिनियम के तहत सजा में छूट की मांग की थी

बता दें कि, अक्षय खांडवे ने घटना के समय अपनी उम्र के आधार पर आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के तहत अदालत से सजा में एक छूट की मांग की। पीठ ने कहा कि निचली अदालत द्वारा इस मामले में आरोपी अक्षय खंडवे को दी गई सजा ‘अवैध या अनुचित’ नहीं है। हालांकि, बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ ने अपने आदेश में कहा कि आपराधिक परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों के लाभ याचिकाकर्ता को दिए जा सकते हैं।

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