Hijab Ban Row: 'तिलक, बिंदी को छूट क्यों...?', Supreme Court ने मुंबई कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध पर रोक लगाई 'Why exemption for Tilak and Bindi...?', Supreme Court stays ban on Hijab in Mumbai College -IndiaNews
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'तिलक, बिंदी को छूट क्यों…?', Supreme Court ने मुंबई कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध पर रोक लगाई

Raunak Pandey • LAST UPDATED : August 9, 2024, 8:39 pm IST
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'तिलक, बिंदी को छूट क्यों…?', Supreme Court ने मुंबई कॉलेज में हिजाब पर प्रतिबंध पर रोक लगाई

Hijab Ban Row

India News (इंडिया न्यूज), Hijab Ban Row: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (9 अगस्त) को मुंबई के एक निजी कॉलेज द्वारा जारी सर्कुलर पर आंशिक रूप से रोक लगा दी। जिसमें परिसर में हिजाब, बुर्का, टोपी और नकाब पर प्रतिबंध लगाया गया था। साथ ही कहा कि छात्राओं को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहनें। शीर्ष अदालत ने यह भी आश्चर्य जताया कि अगर कॉलेज का इरादा छात्राओं की धार्मिक आस्था को उजागर न करने का था, तो उसने तिलक और बिंदी पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया। जस्टिस संजीव खन्ना और संजय कुमार की पीठ ने एनजी आचार्य और डीके मराठे कॉलेज चलाने वाली चेंबूर ट्रॉम्बे एजुकेशन सोसाइटी को नोटिस जारी किया और 18 नवंबर तक जवाब मांगा है। कॉलेज के सर्कुलर पर अंतरिम रोक लगाते हुए अदालत ने कहा कि शैक्षणिक संस्थान छात्राओं पर अपनी पसंद थोप नहीं सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब प्रतिबंध पर लगाया रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज प्रशासन से कहा कि छात्राओं को यह चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे क्या पहनें और कॉलेज उन्हें ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप अचानक जागते हैं और जानते हैं कि देश में कई धर्म हैं। दरअसल, अदालत कई मुस्लिम छात्राओं द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जिसमें डीके मराठे कॉलेज के परिसर में हिजाब, बुर्का और नकाब पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को बरकरार रखने वाले बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। शिक्षक समाज की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता माधवी दीवान ने पूछा कि क्या छात्राओं के नाम से उनकी धार्मिक पहचान उजागर नहीं होगी? हालांकि, अदालत ने कहा कि लड़कियों को कक्षा के अंदर बुर्का पहनने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। लेकिन परिसर में किसी भी धार्मिक गतिविधि की अनुमति नहीं दी जा सकती।

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शीर्ष अदालत ने क्या कहा?

शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि उसके अंतरिम आदेश का किसी भी पक्ष द्वारा दुरुपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसने शैक्षिक समाज और कॉलेज को किसी भी तरह के दुरुपयोग की स्थिति में अदालत में वापस आने की स्वतंत्रता भी दी। सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस और अधिवक्ता अबीहा जैदी ने तर्क दिया कि 400 से अधिक लड़कियां नियमित रूप से कॉलेज में हिजाब पहनती हैं। वे कॉलेज के आदेश के कारण कक्षाओं में शामिल नहीं हो पा रही हैं। इससे पहले, बॉम्बे हाई कोर्ट ने कॉलेज के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा था कि ऐसे नियम छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करते हैं।

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