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हिमाचल हाईकोर्ट ने रद किए आईओसी के दो पेट्रोल पंपों का आवंटन

PUBLISHED BY: Amit Gupta • LAST UPDATED : August 26, 2021, 8:07 am IST
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हिमाचल हाईकोर्ट ने रद किए आईओसी के दो पेट्रोल पंपों का आवंटन

इंडिया न्यूज, शिमला: 
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इंडियन आॅयल कॉर्पोरेशन द्वारा आवंटित दो पेट्रोल पम्पों का आवंटन रद कर दिया है। आईओसी द्वारा यह आवंटन कांगड़ा व ऊना जिले में किया गया था। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान व न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने यह आबंटन रद करते हुए इन आउटलेट का फिर से नियमों का पालन करते हुए आवंटित करने के आदेश दिए। मामले के अनुसार ज्वालामुखी तहसील के तहत बोह गांव में पेट्रोल पम्प लगाने के लिए आईओसी ने एचपी एग्रो इंडस्ट्री का चयन किया, जबकि ऊना के तहत सब तहसील दुलेहड़ के मोहाल थारा में सतवंत सिंह को एक पेट्रोल पम्प आवंटित किया गया था। मैसर्ज आदित्य एचपी सेंटर की प्रोपराइटर अमन परमार व हरदीप सिंह ने ज्वालामुखी के बोह वाले पेट्रोल पम्प के आवंटन को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। जितेंद्र ने ऊना वाले पेट्रोल पम्प के आवंटन को खारिज करने की मांग की थी। तीनों याचिकाओं में प्रार्थियों ने इन आवंटनों को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह आवंटन इंडियन रोड कांग्रेस व मिनिस्ट्री आॅफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा तय मानदंडों को दरकिनार कर किए गए हैं। आईओसी की दलील थी कि जिन पेट्रोल पंपों को लगाने के लिए चयन किया गया है, उन पर उक्त मानदंड नहीं लगते। कोर्ट ने इस दलील को नकारते हुए कहा कि इंडियन रोड कांग्रेस व मिनिस्ट्री आॅफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे द्वारा तय मानदंड प्रदेश के हर हिस्से में लागू होते हैं। इसलिए इनके दिशा-निर्देशोंं का उल्लंघन कर आवंटित किए गए इन पेट्रोल पम्पों का आवंटन हाईकोर्ट ने रद कर दिया।

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