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इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 18 वर्षीय बेटी जोइश ईरानी के खिलाफ किए गए ट्वीट 24 घंटे के भीतर हटाने के आज कांग्रेस नेताओं को आदेश दिए। बता दें कि कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और जयराम रमेश ने हाल ही में ट्वीट कर कहा है कि जोइश ईरानी गोवा में अवैध बार चलाती है। इस पर स्मृति ईरानी ने विपक्ष के इन नेताओं पर निशाना भी साधा है।
कांग्रेस नेताओं ने महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालने वाली स्मृति ईरानी को इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की भी मांग की थी। हाईकोर्ट ने तीनों कांग्रेस नेताओं को स्मृति ईरानी द्वारा दायर एक दीवानी मानहानि के मुकदमे पर समन भी जारी किया है। इसमें कथित तौर पर स्मृति व उनकी बेटी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने को लेकर दो करोड़ रुपए से अधिक के हर्जान की मांग की गई है।
न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्ण की पीठ ने स्मृति ईरानी के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर सोशल मीडिया से ट्वीट, रीट्वीट के अलावा सभी तरह के फोटो, वीडियो और पोस्ट हटाने का भी निर्देश दिया है। पीठ ने कहा, यदि प्रतिवादी 24 घंटे में उसके निदेशों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उनपर कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने उनकी बेटी पर अवैध बार चलाने के आरोप लगाया था। स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेताओं के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था, मेरी बेटी 18 साल की और वह कॉलेज स्टूडेंट है। वह न किसी तरह की राजनीति नहीं करती और न ही कोई बार चलाती है।
केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि आरटीआई के आधार पर कांग्रेस ने मेरी बेटी पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा था कि जिस आरटीआई की बात की जा रही है, उसमें कहीं मेरी बेटी का कोई जिक्र ही नहीं है। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा था कि अमेठी में गांधी फैमिली अपनी हार को पचा नहीं पाई, इसलिए इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्होंने पहले ही कोर्ट जाने की बात कही थी।
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