इंडिया न्यूज, नई दिल्ली, (In Tax Evasion Case)। कर चोरी मामले में अनिल अंबानी को हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिली है। बंबई हाईकोर्ट ने 420 करोड़ रुपये की कर चोरी मामले में रिलायंस समूह के चेयरमैन अनिल अंबानी को राहत दी है। अदालत ने आयकर विभाग को यह निर्देश दिया है कि वह 17 नवंबर तक अंबानी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने अंबानी को काला धन कानून के तहत नोटिस भेजकर यह पूछा था कि आखिरकार उन पर मुकदमा क्यों न चलाया जाए।
आयकर विभाग ने आठ अगस्त को अंबानी को दो स्विस बैंक खातों में रखे 814 करोड़ रुपये से अधिक के अघोषित धन पर नोटिस जारी कर आरोप लगाया कि उन्होंने कथित रूप से 420 करोड़ रुपये की कर चोरी की है। आयकर विभाग ने यह आरोप लगाया था कि अनिल अंबानी ने जानबूझकर भारतीय कर अधिकारियों को अपने विदेशी बैंक खाते के विवरण और वित्तीय हितों के बारे में जानकारी नहीं दी।
अंबानी ने इस महीने की शुरूआत में नोटिस को चुनौती देते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि काला धन कानून 2015 में लागू किया गया, जबकि कथित लेनदेन 2006-2007 और 2010-2011 में किए गए हैं। अंबानी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील रफीक दादा ने बताया कि अधिनियम के प्रावधान पिछली तारीख से प्रभावी नहीं हो सकते। आयकर विभाग की ओर से पेश अधिवक्ता अखिलेश्वर शर्मा ने याचिका पर जवाब देने के लिए अदालत से समय मांगा।
न्यायमूर्ति एस वी गंगापुरवाला और न्यायमूर्ति आर एन लड्ढा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए याचिका पर अगली सुनवाई 17 नवंबर की तारीख तय की है। अदालत ने कहा कि आयकर विभाग अगली तारीख तक याचिकाकर्ता (अंबानी) के खिलाफ कारण बताओ नोटिस के तहत कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी। पीठ ने आयकर विभाग को अंबानी की इस दलील का जवाब देने को भी कहा है।
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