इंडिया न्यूज, नई दिल्ली :
Income Tax लंबित Income Tax केसों को निपटाने की आज अंतिम तारीख है। आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत देते हुए आज तक आवेदन स्वीकार करने को कहा है। दरअसल, 2021-22 के आम बजट में वित्त अधिनियम के जरिये आयकर अधिनियम-1961 के प्रावधानों में संशोधन किया गया है।
इसके तहत आयकर निपटान आयोग (ITSC) ने गत एक फरवरी से काम करना बंद कर दिया। यह भी प्रावधान किया गया है कि गत एक फरवरी या उसके बाद निपटान के लिए कोई आवेदन नहीं किया जा सकता है। इसी तारीख को वित्त विधेयक 2021 लोकसभा में पेश किया गया था। सरकार ने 31 जनवरी, 2021 तक लंबित निपटान आवेदनों के निपटारे के लिए एक अंतरिम निपटान बोर्ड का गठन किया था।
वित्त मंत्रालय को 31 जनवरी, 2021 के बाद भी ऐसे आवेदन मिले थे, जिसमें कई करदाता एक फरवरी को लंबित मामलों के निपटान के लिए ITSC के समक्ष आवेदन दाखिल करने के आखिरी चरणों में थे। इसे देखते हुए आयकर विभाग ने करदाताओं को राहत हुए इस महीने की शुरुआत में यह फैसला लिया।
फैसले में कहा गया कि 31 जनवरी, 2021 तक आवेदन दाखिल करने की योग्यता रखने वाले करदाता आईटीएससी के काम बंद करने की वजह से इसे दाखिल नहीं कर पाए, वे अंतरिम बोर्ड के समक्ष 30 सितंबर, 2021 तक आवेदन कर सकते हैं।
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