संबंधित खबरें
‘जर्सी नंबर 99 की कमी खलेगी…’, अश्विन के सन्यास से चौंक गए PM Modi, कह दी ये बड़ी बात, क्रिकेट प्रशसंक भी रह गए हैरान
महाराष्ट्र फतह के बाद फिर से चुनावी तैयारी में जुटे Fadnavis, शरद पवार ने सीधे CM को कर दिया कॉल, राज्य की राजनीति में अभी नहीं थमा है तूफान
GST Council Meeting Highlights: कौड़ियों के दाम में मिलेंगी ये चीजें, निर्मला सीतारमण के इस फैसले से खुशी से उछल पड़े सभी वर्ग के लोग
हिमंत सरकार ने की बड़ी कार्रवाई, असम में 24 घण्टें में 416 लोगों को किया गया गिरफ्तार, बाकी राज्यों के लिए बना रोल मॉडल
कांग्रेस के बुरे दिन बरकरार! हरियाणा, महाराष्ट्र के बाद इस राज्य से आई बुरी खबर, सहयोगी ने ही दे दिया बड़ा घाव
विपक्ष के लगातार अमित शाह पर किए जा रहे हमलों का बीजेपी ने निकाला तोड़, पार्टी जल्द शुरू करेगी ये काम, कांग्रेस और सपा की उड़ने वाली है नींद
India News(इंडिया न्यूज),Insurance Companies: भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने मंगलवार को कहा कि सामान्य बीमा कंपनियां दस्तावेजों के अभाव में दावों को खारिज नहीं कर सकती हैं। इस संबंध में जारी मास्टर सर्कुलर सरल और ग्राहक-केंद्रित बीमा के लिए एक नए युग की शुरुआत करेगा। सामान्य बीमा व्यवसाय पर व्यापक मास्टर सर्कुलर 13 अन्य सर्कुलरों को भी निरस्त करता है।
वहीं इस मामले में आईआरडीए ने कहा कि अब ग्राहकों की व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा करने, ग्राहकों को पर्याप्त विकल्प देने और उनके बीमा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए आसानी से समझ में आने वाले बीमा उत्पाद उपलब्ध कराना संभव हो गया है।
सर्कुलर में कहा गया है कि दस्तावेजों के अभाव में किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जा सकता है। दावे खारिज नहीं होंगे। प्रस्ताव स्वीकार करते समय जरूरी दस्तावेज मांगे जाने चाहिए। इसके अनुसार ग्राहकों से सिर्फ वही दस्तावेज मांगे जा सकते हैं जो जरूरी हों और दावे के निपटान से संबंधित हों। साथ ही खुदरा ग्राहक कभी भी बीमाकर्ता को सूचित कर पॉलिसी रद्द कर सकते हैं, जबकि बीमाकर्ता सिर्फ धोखाधड़ी साबित होने पर ही पॉलिसी रद्द कर सकता है।
पॉलिसी रद्द होने पर बीमा कंपनी को शेष अवधि के लिए आनुपातिक प्रीमियम वापस करना चाहिए। आईआरडीए ने दावों के निपटान के लिए भी सख्त समयसीमा तय की है, जिसमें सर्वेक्षकों की नियुक्ति और उनकी रिपोर्ट जमा कराना शामिल है।
मिली जानकारी के अनुसार सर्वेक्षण रिपोर्ट समय पर प्राप्त करना बीमाकर्ता की जिम्मेदारी होगी। विज्ञापन पॉलिसी से बाहर निकलने का विकल्प होना चाहिए इसमें कहा गया है कि घर के मालिकों के पास “आग” पॉलिसी में बाढ़, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन, चट्टान खिसकने, आतंकवाद जैसे अतिरिक्त कवर चुनने या व्यापक आग और संबद्ध जोखिम पॉलिसी से बाहर निकलने का विकल्प होना चाहिए। बीमाकर्ताओं को कवरेज, वारंटी और दावा निपटान प्रक्रिया सहित स्पष्ट और संक्षिप्त पॉलिसी विवरण प्रदान करने के लिए ग्राहक सूचना पत्र (सीआईएस) भी प्रदान करना आवश्यक है।
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.