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India News (इंडिया न्यूज), ITR Filing: वित्त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा नजदीक आ गई है। 31 जुलाई 2024 तक आयकर रिटर्न दाखिल करना जरूरी है। वर्ना इसके बाद में आपको जुर्माना देना पड़ेगा। वहीं जैसे-जैसे आयकर रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा नजदीक आ रही है, रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आयकर विभाग द्वारा एक्स पर दी गई जानकारी के अनुसार आकलन वर्ष 2024-25 के लिए 26 जुलाई 2024 तक ई-फाइलिंग पोर्टल पर 5 करोड़ से ज्यादा आईटी रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं।
बता दें कि, सिर्फ 26 जुलाई को 28 लाख से ज्यादा आईटी रिटर्न दाखिल किए गए हैं। आयकर विभाग ने करदाताओं को जानकारी दी है कि इस साल आईटी रिटर्न दाखिल करने में किसी तरह की परेशानी न आए। इसके लिए उसने प्रमुख आईटी कंपनी इंफोसिस के साथ साझेदारी की है।
More than 5 crore ITRs for AY 2024-25 have already been received on the e-filing portal of the Income Tax Department till 26th of July 2024. This is 8% more than the ITRs filed in the preceding year. Over 28 lakh ITRs were received on 26th July itself.@Infosys is the…
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 27, 2024
इसके साथ ही आयकर विभाग ने दावा किया है कि आईटी रिटर्न दाखिल करने के आखिरी हफ्ते में भी करदाताओं को कोई परेशानी नहीं होगी। आयकर विभाग ने भले ही दावा किया हो कि टैक्सपेयर्स को आईटी रिटर्न दाखिल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन कई टैक्सपेयर ई-फाइलिंग पोर्टल डाउन होने की शिकायत कर रहे हैं।
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Income Tax Portal is Down! @IncomeTaxIndia working very, very slow
RT if you are facing similar issues@nsitharaman
— CA Chirag Chauhan (@CAChirag) July 27, 2024
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर CA चिराग चौहान ने इसकी शिकायत की। उन्होंने लिखा कि आयकर पोर्टल डाउन है! @IncomeTaxIndia पोर्टल बहुत धीमी गति से काम कर रहा है। CA चिराग चौहान ने गुस्सा जाहिर करते हुए लिखा कि अगर करदाता समय पर आईटी रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं, तो आयकर जुर्माना लगाता है।
Taxpayers: If delayed, Pay Penalty says Income Tax Dep
Income Tax Dep: If the portal is not working, then say @Infosys is the technology partner of ITD for operating the e-filing portal. They have been instructed to ensure uninterrupted services. @Infosys has assured…
— CA Chirag Chauhan (@CAChirag) July 27, 2024
लेकिन, अगर आईटी रिटर्न दाखिल नहीं किया जाता है, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। आयकर विभाग ने बिना किसी रुकावट के आईटी दाखिल करने के लिए इंफोसिस को काम पर रखा है। अगर आईटी रिटर्न की डेडलाइन मिस हो जाती है, तो क्या इंफोसिस जुर्माना भरेगी?
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