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आईटीआर के सत्यापन की समय सीमा घटकर रह गई 30 दिन, पहले मिलता था 120 दिन का समय

BY: Bharat Mehndiratta • LAST UPDATED : August 1, 2022, 11:33 am IST
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आईटीआर के सत्यापन की समय सीमा घटकर रह गई 30 दिन, पहले मिलता था 120 दिन का समय

ITR Verification Deadline

इंडिया न्यूज, नई दिल्ली (ITR Verification Deadline): केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर रिटर्न (आईटीआर) के सत्यापन की समय सीमा को 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दिया है। यानि कि 31 जुलाई 20222 तक दाखिल आईटीआर की समय सीमा 120 दिन है लेकिन 31 जुलाई 2022 के बाद दाखिल होने वाली आईटीआर की सत्यापन समय सीमा 120 दिनों से घटाकर 30 दिन कर दी गई है। इस बारे में सीबीडीटी ने 29 जुलाई, 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया है। यह नोटिफिकेशन आज यानि 1 अगस्त, 2022 से लागू होगा।

आयकर विभाग की नवीनतम अधिसूचना के मुताबिक नये नियमों के प्रभावी होने की तारीख को या उसके बाद रिटर्न डेटा के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रसारण के संबंध में, ई-सत्यापन या आईटीआर जमा करने की समय-सीमा- श् अब इलेक्ट्रॉनिक रूप से आय की वापसी के डेटा को प्रसारित/अपलोड करने की तारीख के बाद से 30 दिन का होगा। सीबीडीटी ने कहा कि 30 दिनों के बाद जमा किए गए ई-सत्यापित / आईटीआर-वी को विलंबित फाइलिंग माना जाएगा, न कि अमान्य आईटीआर।

31 जुलाई से पहले आईटीआर भरने वालों के लिए समय सीमा 120 दिन

हालांकि सीबीडीटी ने स्पष्ट किया कि अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले रिटर्न दाखिल की गई है तो ऐसे रिटर्न के संबंध में 120 दिनों की पूर्व की समय सीमा ही लागू रहेगी। यानि कि यदि आपने आईटीआर 31 जुलाई तक भर दी है तो ऐसे में ई सत्यापन के लिए 120 दिन का ही समय मिलेगा।

सीबीडीटी ने कहा कि 30 दिनों से अधिक के ई-सत्यापित आईटीआर को ई-सत्यापन की तारीख को आईटीआर के रूप में माना जाएगा और अधिनियम के तहत देर से दाखिल करने के सभी परिणामों का पालन किया जाएगा।

जानिए सीबीडीटी नोटिफिकेशन के मुख्य बिंदू

  • आईटीआर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है और डेटा के प्रसारण के 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापित / एलटीआर-वी जमा किया जाता है – ऐसे मामलों में डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने की तारीख को आय की वापसी प्रस्तुत करने की तारीख के रूप में माना जाएगा।
  • यह स्पष्ट किया जाता है कि जहां इस अधिसूचना के प्रभावी होने की तारीख से पहले रिटर्न डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है, ऐसे रिटर्न के संबंध में 120 दिनों की पहले की समय सीमा लागू होती रहेगी।
  • आईटीआर डेटा इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है लेकिन ई-सत्यापित या आईटीआर-वी (i) डेटा के प्रसारण के 30 दिनों की समय-सीमा से परे जमा किया जाता है – ऐसे मामलों में ई-सत्यापन/आईटीआर-वी जमा करने की तारीख को माना जाएगा आय की विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि और अधिनियम के अंतर्गत विवरणी देर से दाखिल करने के सभी परिणामों का पालन किया जाएगा।
  • निर्धारित प्रारूप में और निर्धारित तरीके से विधिवत सत्यापित आईटीआर-वी स्पीड पोस्ट द्वारा केवल 7. केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र, आयकर विभाग, बेंगलुरु – 560500, कर्नाटक को भेजा जाना चाहिए।
  • आयकर रिटर्न के डेटा को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रसारित करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के निर्धारण के उद्देश्य से विधिवत सत्यापित आईटीआर-वी के स्पीड पोस्ट के प्रेषण की तारीख पर विचार किया जाएगा।

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