India News(इंडिया न्यूज), MPPSC Exam: मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में हुए 64 करोड़ रुपये के नाला घोटाले के आरोपियों में से एक सहायक लेखा परीक्षक को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य की सिविल सेवा परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति विनय सराफ ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद रामेश्वर परमार को 23 जून (रविवार) को होने वाली राज्य सेवा परीक्षा 2024 के प्रारंभिक दौर में बैठने की अनुमति दे दी।
बता दें कि इंदौर नगर निगम में सहायक लेखा परीक्षक के पद पर पदस्थ परमार नाला घोटाले में गिरफ्तारी के बाद से स्थानीय जेल में बंद हैं। उन्होंने राज्य सेवा परीक्षा में शामिल होने के लिए उच्च न्यायालय में अस्थाई जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस याचिका का निपटारा करते हुए न्यायालय ने जेल प्रशासन को रविवार को आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में परीक्षा केंद्र तक ले जाने और वापस जेल लाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए।
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पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) पंकज कुमार पांडे ने मीडिया को बताया कि परमार और इंदौर नगर निगम के अन्य ऑडिटरों पर आरोप है कि उन्होंने शहर में ड्रेनेज कार्य के नाम पर ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत फर्जी बिलों का भुगतान करने से पहले उनकी जांच नहीं की। उन्होंने कहा, ‘पुलिस की अब तक की जांच में पता चला है कि पिछले वर्षों के दौरान ठेकेदारों की 10 फर्मों ने शहर में ड्रेनेज लाइन बिछाने के नाम पर इंदौर नगर निगम को करीब 64 करोड़ रुपये के फर्जी बिल प्रस्तुत किए। इनमें से 47.53 करोड़ रुपये के बिलों का भुगतान भी बिना जांच के कर दिया गया।
डीसीपी ने बताया कि ड्रेनेज घोटाले में अब तक इंदौर नगर निगम के नौ ठेकेदारों और आठ कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (एमपीपीएससी) द्वारा रविवार को आयोजित होने वाली राज्य सेवा परीक्षा 2024 के प्रारंभिक दौर में 1.83 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। यह परीक्षा कुल 110 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जा रही है, जिसमें अनुविभागीय दंडाधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) के 15 पद और उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) के 22 पद शामिल हैं।
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