India News (इंडिया न्यूज), Naresh Goyal: बॉम्बे हाई कोर्ट ने ईडी मामले में जेट एयरवेज के प्रमुख नरेश गोयल को 2 महीने की जमानत दे दी है। नरेश गोयल को चिकित्सा आधार पर दो महीने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है । न्यायमूर्ति एनजे जमादार की पीठ ने कहा कि गोयल को एक लाख रुपये की जमानत राशि देनी होगी। साथ ही विशेष अदालत की पूर्व अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़ने की इज़ाजत नहीं है।

पति-पत्नी दोनों कैंसर पीड़ित

मामले पर फैसला देते हुए जज की ओर से कहा गया कि आवेदक (गोयल) को दो महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उन्हें सभी शर्तों का पालन करना होगा। न्यायालय की ओर से गोयल को अपना पासपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। गोयल ने चिकित्सा और मानवीय आधार पर अंतरिम जमानत मांगी क्योंकि वह और उनकी पत्नी अनीता गोयल दोनों कैंसर से पीड़ित हैं।

चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत

इस साल फरवरी में, एक विशेष अदालत ने गोयल को जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उन्हें अपनी पसंद के निजी अस्पताल में भर्ती होने और चिकित्सा उपचार लेने की अनुमति दी। मार्च में एक निचली अदालत ने गोयल की जमानत याचिका को औपचारिक रूप से खारिज कर दिया था। जिसके बाद जेट एयरवेज के संस्थापक ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर कर योग्यता के आधार पर जमानत देने और चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने की मांग की थी।

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मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार

पिछले साल सितंबर में, गोयल को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी और केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538.62 करोड़ रुपये के ऋण की हेराफेरी की थी। उनकी पत्नी, अनीता गोयल को उसी साल नवंबर में गिरफ्तार किया गया था जब ईडी ने मामले में अपनी चार्जशीट दाखिल की थी। उनकी उम्र और चिकित्सीय स्थिति को देखते हुए उसी दिन विशेष अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी।