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दिल्ली के कंझावला केस में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या की धारा 302 लगा दी है इससे पहले आरोपियों के वकील ने बताया था कि पुलिस ने कोर्ट में यह जानकारी दी है, मंगलवा 17 जनवरी को आरोपी आशुतोष भारद्वाज को जमानत मिल गई है रोहिणी कोर्ट ने आशुतोष को 50 हजार के बेल बांड पर जमानत दी है रोहिणी कोर्ट ने शर्त रखते हुए कहा कि आशुतोष बिना कोर्ट की इजाज़त के दिल्ली से बाहर नहीं जाएगा।
कोर्ट ने आरोपी आशुतोष को जमानत देते हुए यह भी कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा ना ही वह किसी गवाह से संपर्क कर सकता है रोहिणी कोर्ट ने आशुतोष भारद्वाज की जमानत याचिका पर सोमवार 16 जनवरी को फैसला सुरक्षित रखा था।
मृतक अंजलि के साथ आखिरी समय में स्कूटी पर मौजूद निधि ने बताया कि उसने शराब पी हुई थी इस कारण उसकी स्कूटी चलाने को लेकर लड़ाई हुई थी हम पार्टी के बाद होटल से निकले और बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया वो डर गई इसलिए घर चल गई।
अंजलि अपनी दोस्त निधि के साथ नए साल के पहले ही दिन सुबह-सुबह अंजलि की स्कूटी को कार ने टक्कर मार दी थी और वो कार में फंस गयी जिसके बाद आरोपी उसे लगभग 12 किलामीटर तक सुल्तानपुरी से कंझावला तक सड़कों पर घसीटते रहे।
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