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India News (इंडिया न्यूज), Ujjain: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के रास्ते पर सभी दुकानो पर नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया गया है जिसके बाद यूपी राजनीतिक घनासान मचा हुआ है। जिसके बाद मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर निगम ने भी सभी दुकानदारों को अपनी दुकान के बाहर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखने का निर्देश दे दिया है। उज्जैन के मेयर मुकेश टटवाल ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर पहली बार 2,000 रुपये और दूसरी बार आदेश की अवहेलना करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
यह आदेश उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा राज्य भर में कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी दुकानों के लिए दिए गए इसी तरह के निर्देश के बाद आया है, जिसकी विपक्ष और उसके कुछ सहयोगियों ने आलोचना की है। मेयर मुकेश टटवाल ने दावा किया कि यह आदेश मध्य प्रदेश दुकान स्थापना अधिनियम या गुमास्ता लाइसेंस में निहित है और ग्राहकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए इसे लागू किया जा रहा है।
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मेयर ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि उज्जैन एक धार्मिक और पवित्र शहर है। लोग यहां धार्मिक आस्था के साथ आते हैं। उन्हें उस दुकानदार के बारे में जानने का अधिकार है जिसकी सेवाएं वे ले रहे हैं। अगर कोई ग्राहक असंतुष्ट है या उसके साथ धोखा हुआ है, तो दुकानदार का विवरण जानने से उन्हें निवारण की मांग करने की अनुमति मिलती है। उन्होंने आगे कहा कि सभी औपचारिकताएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं। इस नियम को लागू करने में देरी हुई क्योंकि शुरुआत में नामपट्टिकाओं का आकार और रंग एक जैसा होना जरूरी था। अब हमने इन शर्तों में ढील दे दी है। दुकानदारों के नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करना ही पर्याप्त होगा।
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