संबंधित खबरें
अतुल के सुसाइड नोट ने खोली निकिता सिंघानिया की काली करतूत, अगल होते ही नागिन बनकर दिखाया असली रूप, बाप के साथ बेटे को भी डसा
'बटेंगे तो कटेंगे' हुआ पुराना…कुंभ में आया हिंदुत्व का नया नारा, चारों तरफ लग रहे झमाझम पोस्टर
'मस्जिदें तुड़वाओ, दरिया में बहाओ कुरान शरीफ…नमाज कबूल नहीं', इस मौलाना ने मुसलमानों को दिया शॉकिंग संदेश
अतुल सुभाष सुसाइड केस में हुई मुस्लिम शख्स की एंट्री, निकिता को नहीं इस आदमी को पैसे भेजता था अतुल..खुलासे के बाद पुलिस भी रह गई दंग
PM Modi ने देशवासियों को कुछ इस अंदाज में दी क्रिसमस की शुभकामनाएं, ईसाई समुदाय के प्रमुख नेताओं से की बातचीत, देखें
Atal Bihari Vajpayee की 100वीं जयंती आज,स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे PM Modi, सदैव अटल पर देंगे श्रद्धांजलि
India News (इंडिया न्यूज), Kolkata Doctor Rape Murder Case: कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लाइव स्ट्रीमिंग रोकने की कपिल सिब्बल की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। सिब्बल का कहना था कि पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट में हंसने के आरोप पर पीठ की टिप्पणी से उनकी पचास साल की साख और छवि धूमिल हुई है, क्योंकि वो हंसे ही नहीं थे। इसलिए कपिल सिब्बल ने इस मुकदमे की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाए जाने की मांग की। पीठ के सामने मंगलवार (17 सितंबर, 2024) को जांच के लिए सबूत मुहैया कराने पर ही बहस हुई है।
कोलकाता रेप मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। इस दौरान पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मामले की सुनवाई से पहले 5 मिनट हमें सुन लीजिए । उन्होंने कहा कि हमारा आग्रह इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग को लेकर है, क्योंकि आप अगर कोई कमेंट करते हैं, तो मेरी 50 साल की प्रतिष्ठा पर सवाल उठ रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जैसे बंगाल सरकार का पक्ष रखकर हम गुनाहगारों की तरफ खड़े हो गए हैं। मेरी 50 साल की प्रतिष्ठा रातोंरात नष्ट हो रही है।
प्रेमी के साथ बंद कमरे में शारीरिक संबंध बना रही थी पत्नी, तभी आ गया पति, फिर होने लगा…
कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया में कहा जा रहा है कि, मैं सुनवाई के दौरान हंस रहा था। जबकि मैं कभी नहीं हंसा और लोग उसे चला रहे थे। ये बेहद गंभीर और संवेदनशील मामला है। लिहाजा इस मामले की लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक लगाई जाए। सीजेआई ने कहा, ‘नहीं, हम लाइव स्ट्रीमिंग पर रोक नहीं लगाएंगे।’ इसके बाद सीजेआई ने कहा कि हम सबसे पहले सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट देखेंगे। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूछा कि आरोप पत्र दाखिल करने के लिए इस मामले में कितनी समय सीमा है? SG तुषार मेहता ने जवाब दिया कि नए कानून के मुताबिक रेप के मामले में 60 दिन, लेकिन यहां रेप एंड मर्डर है, इसलिए 90 दिनों में आरोप पत्र दाखिल करना है।
आर्थिक रूप से परिवार पर निर्भर है 50 साल की एक्ट्रेस! फैंस ने अमिताभ बच्चन को कह दी ये बात
Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.