Karnataka Ban Hookah Bars: कर्नाटक सरकार ने राज्य के लोगों के स्वास्थय को ध्यान में रखते हुए सभी हुक्का बारों पर बैन लगा दिया है। बुधवार, 21 फरवरी को कर्नाटक की सरकार ने इसके खिलाफ एक विधेयक पास किया। इस विधेयक के अनुसार अगर कोई दोषी पाया गया तो उसे एक से तीन साल की जेल और 1 लाख तक के जर्माने का प्रावधान किया है। कर्नाटका सरकार ने मौजूदा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (सीओटीपीए) में चेंज कर दिया है।

कर्नाटक सरकार की विधेयक के जरिये एक धुम्रपान मुक्त वातावरण बनाने की कोशिश है। आइये जानते हैं इस विधेयक में क्या नियम कानून हैं।

  • 21 साल से कम उम्र के लोगों अब सिगरेट और तंबाकू नहीं मिलेगा। इस विधेय ने सभी प्रकार के तंबाकू बिक्री पर बैन लागा दिया है।
  • पब्लिक प्लेस पर अब नहीं यूज कर सकते तंबाकू।
  • किसी भी प्रकार के शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के अंदर नहीं यूज कर सकते सिगरेट और तंबाकू। इसके बिक्री पर भी रोक लगा दी गई है। अगर कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उस पर एक हजार रूपये का जुर्माना लगेगा।
  • हुक्का बारों पर बैन, नियम तोड़ने वोलों पर 1 एक लाख तक जुर्माना और तीन साल की जेल का प्रवधान किया है।
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WHO कि क्या कहती है रिपोर्ट?

कर्नाटक सरकार ने कहा, यह फैसला इस लिए लिया गया है क्योंकि बेहद कम उम्र के बच्चे नसेखोरी में संलिप्त हैं. कर्नाटक सरकार यह फैसला डब्लूएच के ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे-2016-17 (GATS-2)के सर्वे के बाद आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक में 22.8 फीसद युवा तंबाकू का यूज करते हैं। इस रिपोर्ट में एक बेहद चौकाने बात सामने आई है कि करीब 24 फीसद लोग सिगरेट या अन्य धुम्रपान से निकलने वाले धुएं में सांस लेते हैं।

इससे पहले हरियाणा सरकार ने भी पिछले साल होटलों और रेस्टोरेंटों में हुक्का पर बैन लगा दिया था। हलांकि इसमें ग्रामिण क्षेत्रों में यूज होने वाला हुक्का शामिल नहीं किया गया है। इसके बाद साउथ के ही एक अन्य राज्य तेलंगान ने भी फरवरी में राज्य भर में हुक्का पर बैन लगा दिया है।

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