India News(इंडिया न्यूज),Karnataka: कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लगातार बढ़ रही मुश्किलों के बीच सुप्रीम को्ट से बड़ी राहत मिलती हुई नजर आ रही है। जहां सुप्रीम कोर्ट ने आज यानी मंगलवार को कांग्रेस नेता और कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के खिलाफ 2018 के मनी लॉन्ड्रिंग मामले को खारिज कर दिया।
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इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने आदेश में कहा कि, सर्वोच्च अदालत ये पहले ही तय कर चुकी है कि आईपीसी की धारा 120B यानी आपराधिक साजिश से संबंधित मुकदमों में ED PMLA को लागू कर सकती है या फिर नहीं। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी माना कि उस फैसले पर पुनर्विचार अभी लंबित है। भलेही आम चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश कर्नाटक कांग्रेस के नंबर 2 और कई बार पार्टी के लिए दूसरे राज्यों में भी संकटमोचक बनकर उभरने वाले डीके शिवकुमार के लिए राहत लेकर आया है।
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जानकारी के लिए बता दें कि, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अर्जी लगाई थी। 2019 में कर्नाटक की हाईकोर्ट में डीके शिवकुमार ने ईडी के समन को चुनौती दी थी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच करने को गलत बताया था। हालांकि, कर्नाटक हाईकोर्ट डीके शिवकुमार की दलीलों से सहमत नहीं हुई और उसने ईडी के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया।
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