होम / Karnataka Highcourt: यौन उत्पीड़न मामले में 17 जून से पहले बीएस येदियुरप्पा को न किया जाए गिरफ्तार-कर्नाटक हाईकोर्ट-Indianews

Karnataka Highcourt: यौन उत्पीड़न मामले में 17 जून से पहले बीएस येदियुरप्पा को न किया जाए गिरफ्तार-कर्नाटक हाईकोर्ट-Indianews

Shalu Mishra • LAST UPDATED : June 14, 2024, 5:09 pm IST
ADVERTISEMENT
Karnataka Highcourt: यौन उत्पीड़न मामले में 17 जून से पहले बीएस येदियुरप्पा को न किया जाए गिरफ्तार-कर्नाटक हाईकोर्ट-Indianews

bs yediyurappa

India News(इंडिया न्यूज), Karnataka High Court: कर्नाटक हाईकोर्ट का आदेश, 17 जून की सुनवाई से पहले यौन उत्पीड़न मामले में बीएस येदियुरप्पा को गिरफ्तार न किया जाए। इस खबर को लेकर अपडेट जारी है।

कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा को यौन उत्पीड़न मामले में गिरफ्तारी से 17 जून तक संरक्षण प्रदान किया, जब अदालत इस मामले की सुनवाई करेगी। आपको बता दें कि येदियुरप्पा को अदालत से राहत तब मिली जब एक दिन पहले ही बेंगलुरु की एक अदालत ने नाबालिग लड़की से कथित छेड़छाड़ के लिए POCSO मामले में उनके खिलाफ गैर-जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी किया था।

T20 World Cup: इंग्लैंड ने ओमान को 47 रन पर  किया आउट, सुपर 8 की रेस में शामिल -IndiaNews

354A के तहत मामला दर्ज

पुलिस के अनुसार, येदियुरप्पा पर POCSO अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354A (यौन उत्पीड़न) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला 17 वर्षीय लड़की की मां की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसने आरोप लगाया है कि इस साल 2 फरवरी को डॉलर्स कॉलोनी में अपने आवास पर एक बैठक के दौरान उन्होंने उसकी बेटी से छेड़छाड़ की थी।

कार्तिक आर्यन से लेकर अजय देवगन तक इन दिग्गज कलाकारों से होगी इस साउथ सुपरस्टार की भिड़ंत, दिवाली पर होगा बंपर धमाका-IndiaNews

Get Current Updates on, India News, India News sports, India News Health along with India News Entertainment, and Headlines from India and around the world.

ADVERTISEMENT

लेटेस्ट खबरें

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT