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Karnataka High Court: बलात्कार के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी 15 दिन की जमानत, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान -IndiaNews

BY: Raunak Pandey • LAST UPDATED : June 18, 2024, 10:06 pm IST
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Karnataka High Court: बलात्कार के आरोपी को हाईकोर्ट ने दी 15 दिन की जमानत, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान -IndiaNews

Karnataka High Court

India News (इंडिया न्यूज), Karnataka High Court: कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 16 साल और नौ महीने की उम्र की लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी 23 वर्षीय व्यक्ति को उससे शादी करने के लिए 15 दिन की जमानत दे दी है। दोनों पक्षों के परिवार शादी के पक्ष में हैं। खासकर तब जब लड़की, जो हाल ही में 18 साल की हुई है, उसने एक बच्चे को जन्म दिया है। डीएनए परीक्षणों से पुष्टि हुई है कि बलात्कार का आरोपी व्यक्ति ही बच्ची का जैविक पिता है।

अदालत का चौंकाने वाला फैसला

बता दें कि, अदालत ने कहा कि उसके निर्णय का उद्देश्य बच्चे के हितों की रक्षा करना और युवा माँ का समर्थन करना है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने पिछले शनिवार को आरोपी की याचिका के जवाब में अंतरिम आदेश जारी किया। जिसमें आरोपों को खारिज करने की मांग की गई थी क्योंकि दोनों परिवार विवाह के साथ आगे बढ़ना चाहते थे। अदालत ने याचिकाकर्ता को जिसे 3 जुलाई की शाम को हिरासत में वापस लौटना होगा। 4 जुलाई को अगली सुनवाई में विवाह प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है।

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दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद

दरअसल, मैसूरु जिले के रहने वाले आरोपी को फरवरी 2023 में लड़की की मां द्वारा लगाए गए आरोपों के बाद गिरफ्तार किया गया था। उसने अपनी बेटी का बार-बार यौन उत्पीड़न किया, जो उस समय 16 साल और नौ महीने की थी। उस पर आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और पोक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 5(एल), 5(जे)(ii) और 6 के तहत आरोप हैं। न्यायमूर्ति नागप्रसन्ना ने परिस्थितियों के मद्देनजर युवा मां और बच्चे की कमजोर स्थिति को देखते हुए। उन्हें सहारा देने के लिए विवाह की आवश्यकता पर ध्यान दिया।

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