इंडिया न्यूज, बेंगलुरु:
Karnataka Hijab Controversy Update कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध (hijab ban) को लेकर उठा विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। मामले में आज कर्नाटक हाईकोर्ट (Karnataka High Court) में सुनवाई भी थी और इससे पहले ही छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। हालात इतने खराब हो गए कि प्रशासन को धारा 144 लागू करनी पड़ी। इसके बाद राज्य सरकार ने तीन दिन तक स्कूल-कॉलेज बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी।
हाईकोर्ट में मुस्लिम छात्राओं की चार याचिकाओं पर हिजाब मामले में सुनवाई हुई। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा, हम कानून के अनुसार चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं चलेंगे। जजों ने कहा, जो संविधान कहेगा, हम वही करेंगे। संविधान ही हमारे लिए भगवद्-गीता है। अब कोर्ट बुधवार फिर ढाई बजे मामले पर सुनवाई करेगी।
हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले आज उग्र हुए छात्रों ने शिमोगा के एक कॉलेज में पोल पर चढ़कर भगवा झंडा लगा दिया। वहीं एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आई एक मुस्लिम छात्रा ने जय श्रीराम के नारे लगाए तो प्रदर्शनकारियों ने उसे घेर लिया। छात्रा का जय श्रीराम के नारे लगाते हुए वीडियो भी वायरल हो रहा है। पोल पर जिस छात्र ने तिरंगा हटाया उस पर आरोप है कि उसने तिरंगा हटाकर पोल पर भगवा झंडा लगा दिया। उस समय नीचे मौजूद अन्य छात्रों में कुछ जयकार करते दिखे और अधिकांश छात्र भगवा झंडे या स्टोल लहराते देखे गए।
शिमोगा (Shimoga) के बागलकोट में नारेबाजी के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया, जिसके बाद वहां धारा 144 (section 144) लागू की गई। पुलिस को इस दौरान लाठीचार्ज करना पड़ा। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने कहा, कुछ शैक्षणिक संस्थानों में स्थिति इतनी खराब हो गई है कि एक मामले में राष्ट्रीय ध्वज को भगवा ध्वज से बदल दिया गया। उन्होंने संस्थान बंद कर पढ़ाई आॅनलाइन जारी करने की सलाह दी है।
कर्नाटक के उडुपी जिले (Udupi District) से हिजाब पहनने को लेकर विवाद उपजा है। दरअसल हिजाब पहनने की वजह से कुछ छात्राओं को कक्षा में प्रवेश नहीं दिया गया था। कॉलेज का इसमें तर्क था कि यहां पर एक यूनिफॉर्म लागू है तो अलग ड्रेस पहनकर आने वाले लोगों को कॉलेज में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन लड़कियों ने कॉलेज के इस रवैये के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। उनका तर्क है कि इस तरह से हिजाब न पहनने देना मौलिक अधिकारों का हनन है और आर्टिकल 14 और 25 का उल्लंघन है।
मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (Chief Minister Basavaraj Bommai) ने मामला बढ़ता देखकर बयान जारी किया। उन्होंने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम ने पहले यह भी कहा था कि हाईकोर्ट का फैसला आने तक नए यूनिफार्म लॉ का पालन सख्ती से करवाया जाए।
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