India News (इंडिया न्यूज), Kerala: आरएसएस और उसके सदस्यों द्वारा मंदिर के परिसर में अवैध इस्तेमाल और अनाकृतिक कब्जे को रोकने को लेकर दो श्रद्धालुओं की ओर से दायर याचिका में केरल (Kerala) उच्च न्यायालय के द्वारा आदेश जारी किया गया है और कहा कि, तिरुवनंतपुरम के जिले में सरकार देवी मंदिर के परिसर में सामूहिक अभ्यास या किसी भी हथियारों के प्रशिक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी। आगे कहा, यह मंदिर परिसर त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) के प्रबंधन के अधीन है।
उच्च न्यायालय ने पुलिस को सामूहिक अभ्यास पर प्रतिबंध लगाने का दिया निर्देश
बदा दें कि, अदालत ने दो श्रद्धालुओं की ओर से दायर याचिका का निपटारा किया है। इस याचिका में आरएसएस और उसके सदस्यों द्वारा मंदिर के परिसर में अवैध इस्तेमाल और अनाकृतिक कब्जे को रोकने को लेकर आदेश देने की मांग की थी। जिसके बाद अब उच्च न्यायालय ने पुलिस को निर्देश दे दिया है कि, वह बोर्ड द्वारा प्रबंधित मंदिरों में आरएसएस की शाखाओं व सामूहिक अभ्यास पर प्रतिबंध को लगाने के टीडीबी के पूर्व के आदेश के कड़ाई के साथ अनुपालन के लिए आवश्यक सहायता को प्रदान करे।
न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी जी अजीतकुमार क्या कहा?
वहीं आदेश में कहा गया कि, ‘त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के प्रबंधन के तहत आने वाले उक्त मंदिर के परिसरों में किसी भी सामूहिक अभ्यास या हथियारों के अभ्यास की अनुमति नहीं दी जाएगी।’ बता दें कि, न्यायमूर्ति अनिल के नरेंद्रन और न्यायमूर्ति पी जी अजीतकुमार ने अपने एक आदेश में कहा कि, ‘चिरायिनकीझू पुलिस थाने के प्रभारी प्रतिबंध को लेकर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारी को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे।’
2021 के आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई
केरल (Kerala) के मंदिरों का प्रबंधन देखने वाले टीडीबी ने 18 मई को एक नये सर्कुलर को जारी कर अधिकारियों से उसके तहत आने वाले धार्मिक स्थलों में आरएसएस की शाखाओं या फिर सामूहिक अभ्यास पर प्रतिबंध लगाने के उसके पहले के आदेश का कड़ाई के साथ पालन करने को कहा था। सर्कुलर में टीडीबी ने कहा था कि, इस संबंध में उसके 2021 के आदेश का पालन न करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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