India News (इंडिया न्यूज़), Faizan Ahmed, कोलकाता: अदालत ने कहा कि नव नियुक्त जांच दल जांच के उद्देश्य से अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है। दूसरी पोस्टमॉर्टम (Faizan Ahmed) रिपोर्ट में सामने आए नए सबूतों को देखते हुए सभी पक्षों को जांच में सहयोग करना चाहिए।
फैजान के शरीर को कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर लगभग तीन सप्ताह पहले असम में दूसरे शव परीक्षण के लिए कब्र से निकाला गया था। पहले परीक्षण में अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ ने कई खामियां बताई गई थीं।
शव को पश्चिम बंगाल पुलिस की एक टीम द्वारा कोलकाता ले जाया गया, जहां अदालत द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ द्वारा दूसरा शव परीक्षण किया गया। उच्च न्यायालय ने शव को कब्र से निकालने का आदेश पारित करते हुए कहा था कि दूसरा पोस्टमार्टम “सच्चाई तक पहुंचने के लिए महत्वपूर्ण और आवश्यक है।
फैजान अहमद पिछले साल 14 अक्टूबर को कैंपस परिसर में एक छात्रावास के कमरे में मृत पाया गया था। कॉलेज प्रशासन ने कहा था कि यह आत्महत्या का मामला है, लेकिन परिवार का आरोप है कि उसकी हत्या की गई है।
उसके परिवार ने अदालत को बताया था कि उसे रैगिंग करके किनारे कर दिया गया था और आईआईटी-खड़गपुर के प्रबंधन द्वारा उसकी शिकायतों को अनसुना कर दिया गया था। उच्च न्यायालय ने पहले इस मामले में पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले में स्थित आईआईटी-खड़गपुर के निदेशक की खिंचाई की थी। अदालत ने रैगिंग की शिकायत पर कार्रवाई नहीं करने के लिए उसे फटकार लगाई थी, इसके बाद ही छात्र की मौत हो गई थी।
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