India News (इंडिया न्यूज़), Uttarkashi, उत्तरकाशी: जिला प्रशासन ने उत्तरकाशी (Uttarkashi) के पुरोला शहर में 15 जून को होने वाली प्रस्तावित महापंचायत की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसी शहर में पिछले महीने एक लड़की के अपहरण के प्रयास को लेकर इलाके में तनाव फैल गया था।
उत्तरकाशी के जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक रोहिल्ला ने कहा कि जिला प्रशासन ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 भी लगाई है। जिसके बाद जिले में चार से ज्यादा लोग एक साथ जमा नहीं हो सकते। महापंचायत को पुरोला प्रधान संगठन ने बुलाया था और इसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल सहित अन्य लोगों का समर्थन मिला था।
पिछले महीने पुरोला की एक नाबालिग लड़की के साथ भागने की कोशिश में दो लोगों के पकड़े जाने के बाद से पुरोला में स्थिति तनावपूर्ण है। राज्य के डीजीपी ने मामले पर कहा कि प्रस्तावित महापंचायत को लेकर किसी को भी कानून तोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
उत्तरकाशी शहर में मई के महीने में दो पुरुषों द्वारा 14 वर्षीय लड़की के अपहरण के प्रयास को लेकर तनाव देखा गया था, जिसका मुख्य आरोपी मुस्लिम था। दोनों पुरुषों को बाद में 27 मई को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद लोगों में गुस्सा भड़क गया।
एक विशेष समुदाय के स्थानीय लोगों ने अधिकारियों को बताया कि पुरोला कस्बे में उन्हें धमकी देने वाले कुछ पोस्टर लगाए गए हैं और तब से वे डर के माहौल में जी रहे हैं। यह भा कहा गया की विशेष समुदाय के करीब 15 व्यापारी अभी तक यहां से पलायन कर चुके है।
9 जून को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक की और कहा कि लव जिहाद के जो मामले सामने आ रहे हैं उनकी कड़ाई से जांच की जाएगी। बैठक में राज्य के डीजीपी अशोक कुमार, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) वी मुरुगेसन और खुफिया विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
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