इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Lakhimpur Kheri Violence सुप्रीम कोर्ट ने आज लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri violence) जांच की निगरानी के लिए नियुक्त अपनी समिति की रिपोर्ट पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा। समिति ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) की जमानत रद करने की अपील को प्राथमिकता देने की सिफारिश की है। शीर्ष अदालत 10 फरवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा आशीष मिश्रा को दी गई जमानत रद करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले को अब चार अप्रैल के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश से समिति द्वारा दायर रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने को कहा।
यूपी की योगी सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा था कि उन्होंने आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया था। सरकार ने यह भी कहा था कि यह कहना गलत है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का प्रभावी ढंग से विरोध नहीं किया। वहीं यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य ने लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों के गवाहों और परिवारों की सुरक्षा के लिए सभी प्रयास किए हैं।
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उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में कहा कि वह इस संबंध में निर्देश लेंगे। याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने कहा कि राज्य ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश को ठीक से लागू नहीं किया गया है।
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