Lakhimpur Kheri Violence case आशीष मिश्रा को 3 दिन रिमांड पर भेजा

इंडिया न्यूज, लखीमपुर खीरी:

Lakhimpur Kheri Violence case: कोर्ट ने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को तीन दिन के रिमांड पर भेज दिया। इस मामले में चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हुई थी। जिसके बाद से ही किसानों और विपक्षी पार्टियों ने विरोध शुरू कर दिया था। ऐसे में मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय राज्यमंत्री राज्यमंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा पर शिकंजा कस गया है। आशीष को जेल सोमवार सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएन) ने तीन दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है।

दो घंटे बहस के बाद सुनाया फैसला (Lakhimpur Kheri Violence case)

लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र को तीन दिन के रिमांड पर भेजा गया है। आशीष मिश्र 12 अक्टूबर से 15 अक्टूबर सुबह दस बजे तक पुलिस कस्टडी में रहेंगे। सोमवार को सीजेएम चिंता राम ने दो घंटे की बहस के बाद रिमांड मंजूर किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के दो घंटे बाद फैसला सुनाया।

आशीष मिश्रा का होगा मेडिकल (Lakhimpur Kheri Violence case)

कोर्ट ने रिमांड मंजूर करने के साथ 3 शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट के आदेश के मुताबिक पुलिस रिमांड के दौरान आशीष को प्रताड़ना नहीं दी जाएगी। वहीं रिमांड खत्म होने के बाद जब आशीष को जेल में भेजा जाएगा तो उसका मेडिकल करवाया जाएगा। वहीं अब अगले तीन दिनों तक एसआईटी आशीष से और अधिक पूछताछ कर सकेगी।

लंबी बहस के बाद मंजूद हुआ रिमांड (Lakhimpur Kheri Violence case)

लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा मोनू पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। काफी लंबी बहस के बाद पुलिस को आरोपी का रिमांड मिला है। रिमांड के दौरान पुलिस उससे हिंसा में आठ लोगों की मृत्यु के मामले में पूछताछ कर सकती है। मंत्री पुत्र आशीष मिश्रा तीन दिन के पुलिस रिमांड पर है। आशीष 12 से 15 अक्टूबर तक रिमांड पर रहेगा।

आरोपी के वकीलों के तर्क हुए फेल (Lakhimpur Kheri Violence case)

लखीमपुर खीरी हिंसा के मुख्य आरोपी आशीष मिश्र के केस सुनवाई दोपहर 2:42 पर समाप्त हुई। सूत्रों के अनुसार एसपीओ ने 14 दिनों की रिमांड मांगी थी। जिस पर आरोपी के वकीलों ने कहा कि आप 12 घंटे तो पूछताछ कर चुके हैं। अब और क्या पूछना बाकी है। वहीं अभियोजन वकीलों ने कहा कि आशीष मिश्रा ने 12 घंटे में केवल 40 सवालों का ही जवाब दिया है। अदालत में सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया।

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