इंडिया न्यूज़ , नई दिल्ली
रांची में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की एक विशेष अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता लालू प्रसाद यादव को 139 करोड़ रुपये के चारा घोटाला मामले में पांच साल कैद की सजा सुनाई और उन पर 60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
राजद सुप्रीमो को इस मामले में 15 फरवरी को दोषी ठहराया गया था और आज सजा सुनाई जानी थी। सीबीआई कोर्ट ने यादव को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ की अवैध निकासी का दोषी पाया है।
पिछले हफ्ते दोषी ठहराए जाने के बाद होटवार जेल से राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स), रांची में स्थानांतरित किए गए 73 वर्षीय बुजुर्ग राजनेता को पहले दुमका से जुड़े चार अन्य मामलों में 14 साल जेल की सजा सुनाई गई थी।
डोरंडा कोषागार घोटाला मामले में कुल 170 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इनमें से 55 की मौत हो चुकी है, सात सरकारी गवाह बन चुके हैं, छह फरार हैं और दो ने अपने खिलाफ लगे आरोप स्वीकार कर लिए हैं। यादव समेत बाकी 99 आरोपियों में सीबीआई कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपना फैसला सुनाया था।
Lalu Gets Five Year In Jail In Fodder Scam Case
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