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India News, (इंडिया न्यूज),Law Commission: सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना अब उपद्रवियों को महंगा पड़ सकता है। विधि आयोग ने कहा है कि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने में शामिल लोगों को नुकसान के बराबर राशि जमा करने के बाद ही जमानत मिलनी चाहिए।
विधि आयोग ने सरकार से कहा है कि जमानत देने की शर्त के रूप में अपराधियों को उनके द्वारा क्षतिग्रस्त की गई सार्वजनिक संपत्ति का अनुमानित मूल्य जमा करने के लिए मजबूर करने से निश्चित रूप से ऐसी घटनाओं को रोका जा सकेगा।
न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी की अध्यक्षता वाले आयोग ने यह भी सुझाव दिया कि उन विरोध प्रदर्शनों से निपटने के लिए एक व्यापक कानून बनाया जाना चाहिए जो जानबूझकर बाधा उत्पन्न करते हैं और सार्वजनिक स्थानों और सड़कों को लंबे समय तक अवरुद्ध करते हैं।
आयोग ने सिफारिश की कि लंबी अवधि की हिरासत से निपटने के लिए या तो एक नया व्यापक कानून बनाया जाए या भारतीय दंड संहिता या भारतीय न्यायिक संहिता में संशोधन के माध्यम से इससे संबंधित एक विशिष्ट प्रावधान पेश किया जाए।
आयोग ने कहा कि ‘सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम’ के तहत सजा का डर सार्वजनिक संपत्ति की बर्बरता को रोकने में सक्षम साबित नहीं हो रहा है।
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