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Election Commissioner: जल्द होगी 2 चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, पीएम मोदी 15 मार्च को करेंगे अहम बैठक!

Reepu kumari • LAST UPDATED : March 11, 2024, 7:34 am IST

India News (इंडिया न्यूज़), Election Commissioner: शीर्ष सूत्रों ने कहा कि नए चुनाव आयुक्तों के नामों को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार प्राप्त समिति 15 मार्च को बैठक करेगी। अरुण गोयल के इस्तीफे और अनूप चंद्र पांडे की सेवानिवृत्ति के बाद चुनाव आयुक्तों की दो रिक्तियां आईं।

इस पैनल के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इसमें केंद्रीय मंत्री और लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी सदस्य हैं। इसकी बैठक 15 मार्च को होगी और चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के नाम घोषित किये जायेंगे।

चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जायेगी। सूत्रों ने कहा कि पांडे की सेवानिवृत्ति और गोयल के आश्चर्यजनक इस्तीफे से बनी रिक्तियों को भरने के लिए दो नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति 15 मार्च तक होने की संभावना है।
उन्होंने कहा कि बैठक के लिए नोटिस शनिवार दोपहर को भेजा गया था जबकि गोयल के इस्तीफे की सूचना शाम को दी गई। सूत्रों ने कहा कि बैठक के दौरान, जैसा कि पहले अनुमान लगाया गया था, एक के मुकाबले दो चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां किए जाने की संभावना है।

15 मार्च का नोटिस

सूत्रों ने कहा कि 15 मार्च का नोटिस, समिति की स्थगित बैठक को संदर्भित करता है जो 7 मार्च को पांडे की सेवानिवृत्ति के कारण बनी रिक्ति को भरने के लिए होनी थी, जिन्होंने 14 फरवरी को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर कार्यालय छोड़ दिया था।

चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करने की उम्मीद से कुछ दिन पहले, गोयल ने शुक्रवार सुबह इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और केंद्रीय कानून मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी घोषणा की।

इससे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार चुनाव निकाय के एकमात्र सदस्य रह गये हैं।
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अधीन एक खोज समिति, जिसमें गृह सचिव और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव शामिल होंगे, पहले दोनों पदों के लिए पांच-पांच नामों के दो अलग-अलग पैनल तैयार करेगी।

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दो व्यक्तियों का नाम तय

इसके बाद, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता वाली चयन समिति चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए दो व्यक्तियों का नाम तय करेगी। सूत्रों ने पहले कहा था कि चयन समिति सदस्यों की सुविधा के आधार पर 13 या 14 मार्च को बैठक कर सकती है और नियुक्तियां 15 मार्च तक होने की संभावना है। हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर एक नया कानून लागू होने से पहले, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी और परंपरा के अनुसार, सबसे वरिष्ठ को मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता था।

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अनुच्छेद 324 के खंड 2

संविधान के अनुच्छेद 324 के खंड 2 में कहा गया है कि चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त और उतने अन्य चुनाव आयुक्त, यदि कोई हों, शामिल होंगे, जो राष्ट्रपति समय-समय पर तय कर सकते हैं। गोयल के इस्तीफे के पीछे के कारणों पर सवालों के जवाब में सूत्रों ने कहा कि हो सकता है कि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया हो।

उन्होंने उन सुझावों को भी खारिज कर दिया कि गोयल और कुमार के बीच मतभेद थे, उन्होंने कहा कि आंतरिक संचार, मिनट्स और निर्णयों के रिकॉर्ड से पता चलता है कि गोयल द्वारा कोई असहमति दर्ज नहीं की गई थी। यदि अनुभवी नौकरशाह किसी मुद्दे पर मंथन करते हैं, तो राय और धारणा में मतभेद होना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि इन्हें मतभेदों के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है।

गोयल ने दिया इस्तीफा 

गोयल, जिन्होंने शुक्रवार सुबह अपना इस्तीफा दे दिया, चुनाव ड्यूटी के लिए पूरे भारत में केंद्रीय बलों की तैनाती और आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और शीर्ष गृह मंत्रालय और रेलवे अधिकारियों के बीच हुई महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए। गोयल पंजाब कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। वह नवंबर 2022 में चुनाव आयोग में शामिल हुए थे। उनका कार्यकाल 5 दिसंबर, 2027 तक था, और अगले फरवरी में राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के बाद वह मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते।

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अशोक लवासा का इस्तीफा 

अशोक लवासा ने अगस्त 2020 में चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने पिछले लोकसभा चुनावों के दौरान चुनाव आयोग द्वारा लिए गए विभिन्न आदर्श आचार संहिता उल्लंघन निर्णयों पर असहमति जताई थी।
मूल रूप से, आयोग में केवल एक मुख्य चुनाव आयुक्त था। इसमें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त शामिल हैं। दो अतिरिक्त आयुक्त पहली बार 16 अक्टूबर 1989 को नियुक्त किए गए थे, लेकिन उनका कार्यकाल 1 जनवरी 1990 तक रहा। बाद में 1 अक्टूबर 1993 को दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए।
बहु-सदस्यीय चुनाव आयोग की अवधारणा तभी से चलन में है, जिसमें निर्णय बहुमत से होते हैं।

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